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मध्य प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों की छुट्टी हुई रद्द, 5 दिसंबर तक नहीं मिलेगा अवकाश

मध्य प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों को छुट्टी नहीं मिलेगी। विधानसभा चुनाव की प्रक्रिया पूरी होने तक जबलपुर के जिला निर्वाचन अधिकारी एवं कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन ने सभी पदस्थ शासकीय, अर्द्ध शासकीय, निगम, मण्डल और स्थानीय निकायों के अधिकारियों और कर्मचारियों के अवकाश पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। 5 दिसंबर तक यह आदेश लागू रहेगा।

बिना अनुमति के नहीं ले सकते अवकाश

जिला निर्वाचन अधिकारी ने सभी कर्मचारियों और अधिकारियों को बताया है कि बिना उनकी अनुमति के कोई भी अवकाश पर नहीं जाएगा या मुख्यालय छोड़ेगा। उन्हें सभी अधिकारियों और कर्मचारियों के आदेश का पालन नहीं करने पर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 तथा मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) 1965 के तहत पक्षीय दंडात्मक करने की चेतावनी दी गई है। कारणहीन छुट्टी लेने वालों पर कार्रवाई की जाएगी।

5 दिसंबर तक सभी लाइसेंस किए निलंबित

जिला दण्डाधिकारी एवं कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन ने 5 दिसंबर तक सभी शस्त्र लाइसेंस (Gun License) निलंबित कर दिए हैं। हस्ताक्षरकर्ताओं को तुरंत अपने हथियारों को पुलिस थाने में या वैध हथियार बेचने वाले स्थान पर सेफ कस्टडी में जमा करने का आदेश दिया गया है। आर्म्स एक्ट 1959 के प्रावधानों के तहत यह आदेश जारी किया गया है ताकि विधानसभा चुनाव को निर्विघ्न एवं शांतिपूर्ण ढंग से सम्पन्न कराया जा सके और पूरी चुनावी प्रक्रिया के दौरान कानून व्यवस्था कायम रहे। इस आदेश में कहा गया है कि संवेदनशील मतदान केंद्रों, वल्नरेबल क्षेत्रों और न्यायालय द्वारा जमानत पर छोड़े गए सभी शस्त्र लाइसेंसधारियों को अपने शस्त्रों को सबंधित पुलिस थाने में या वैध शस्त्र डीलर के यहाँ जमा करना होगा।

यह आदेश भी जिला दंडाधिकारी ने सभी थाना प्रभारियों को सक्ति से पालन करने के लिए जारी किया है। उन्होंने थाना प्रभारियों को भी कहा है कि वे अपने थाना क्षेत्र में उपलब्ध सभी शस्त्रों को पुलिस थाने या वैध शस्त्र डीलर के पास जमा करके इसकी पावती शस्त्रधारियों को दें।

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