
केरल हाई कोर्ट ने सोमवार को पिछले साल नवंबर में राज्य के पलक्कड़ जिले में हुई आरएसएस कार्यकर्ता की हत्या के कुछ पहलुओं की जांच सीबीआई द्वारा करने के निर्देश दिए हैं।
समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक़ हाई कोर्ट ने इस संदर्भ में यह तर्क दिया है कि मामले के कुछ आरोपियों के ठिकाने राज्य के बाहर हैं इसलिए, “सीबीआई को इसकी जांच करने देना चाहि।”
आरएसएस कार्यकर्ता की पत्नी ने मामले में जांच सीबीआई को सौंपे जाने के लिए याचिका दायर की थी। याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति के. हरिपाल ने कहा कि हाल ही में राज्य के पुलिस प्रमुख ने भी इस मामले को लेकर कुछ चिंताएं जाहिर की थीं और इसलिए सीबीआई भी मामले की जांच कर सकती है।
हालांकि राज्य की ओर से याचिका का विरोध किया गया है। याचिका का विरोध करते हुए राज्य की ओर से कहा गया है कि उसकी अंतिम रिपोर्ट लगभग तैयार है और 18 अभियुक्तों में से केवल एक को ही गिरफ़्तार किया जाना शेष है।
राज्य पुलिस ने सुनवाई के दौरान बताया कि मामले में अंतिम रिपोर्ट 10 फरवरी या उससे पहले दायर की जा सकती है।