आचार संहिता के लागू होते ही जिला निर्वाचन अधिकारी ने दिए आदेश, हथियार जमा कराने होंगे

आचार संहिता के लागू होते ही जिला निर्वाचन अधिकारी ने दिए आदेश, हथियार जमा कराने होंगे
छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी पुष्पेन्द्र कुमार मीणा ने विधानसभा निर्वाचन-2023 के कार्यक्रम की घोषणा करते हुए, आदर्श आचार संहिता के लगने पर निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव कराने के लिए हथियारों को सीमित अवधि के लिए दुर्ग जिला सीमा क्षेत्र में जमा करने के लिए कहा है। इससे चुनाव प्रक्रिया के दौरान किसी भी तरह के भय और आतंक का डर नहीं रहेगा।
7 दिनों में जमा कर दे हथियार
यह आदेश दुर्ग जिले में रहने वाले सभी लाइसेंसियों पर लागू होगा, साथ ही बाहर से आए सभी हथियार लाइसेंस पर भी लागू होगा। लाइसेंसी कानूनों की समाप्ति के बाद आप अपने हथियार वापस पा सकेंगे। इसके लिए जिला कमेटी ने फैसला किया कि इस आदेश से सभी मान्यता प्राप्त बैंकों, वित्तीय संस्थाओं, संवैधानिक पदों पर आसीन व्यक्ति, राष्ट्रीय रायफल संघ और जिला रायफल संघ, इस जिले के औद्योगिक संस्थानों, शिक्षण संस्थानों और महत्वपूर्ण सरकारी संस्थानों के सुरक्षा गार्डों को छुटकारा मिलेगा।
हथियारों की सूचना थाने में जल्द देनी होगी
कलेक्ट्रेट परिसर में अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी दुर्ग के कक्ष क्रमांक 31 में जिला कमेटी को आवेदन कर सकते हैं। इस आदेश से मुक्त किए गए सभी अनुज्ञप्तिधारियों को भी अपने हथियारों की सूचना संबंधित थाने में तत्काल देनी होगी। बिना थाना प्रभारी की अनुमति के, वे अपने हथियारों को अपने क्षेत्र से बाहर नहीं ले जा सकेंगे। निर्वाचन प्रक्रिया के अंत तक, दुर्ग जिला सीमा क्षेत्र में रहने वाले शस्त्र लाइसेंसधारियों के शस्त्र लाइसेंस निलंबित होंगे।
संबंधित थाना प्रभारी यह सुनिश्चित करेंगे कि इस तरह जमा किए जाने वाले शस्त्रों का उचित रूप से पंजीकरण किया गया है। जिसमें जमा किए गए शस्त्रों को दर्ज किया गया है और शस्त्र जमा करने वालों को इसके लिए पावती दी जाएगी। प्राप्त शस्त्रों को पूरी तरह से सुरक्षित रखेंगे और निर्वाचन प्रक्रिया पूरी होने के बाद एक सप्ताह के अंदर संबंधित अनुज्ञप्तिधारियों को शस्त्र लौटाना सुनिश्चित करेंगे।
ये भी पढ़ें – CG: बिलासपुर जिले में धारा-144 प्रभावशील, कलेक्टर संजीव कुमार झा ने जारी किये आदेश