Tarun Tejpal : पूर्व पत्रकार और तहलका के पूर्व एडिटर तरुण तेजपाल को 2013 के रेप केस में बड़ा कानूनी झटका लगा है. बंबई हाईकोर्ट की गोवा बेंच ने गुरुवार को उन्हें दोषी ठहराते हुए 2021 में ट्रायल कोर्ट द्वारा दिए गए बरी करने के फैसले को पलट दिया. यह फैसला गोवा सरकार की उस अपील पर आया, जिसमें ट्रायल कोर्ट के निर्णय को चुनौती दी गई थी.
जस्टिस डॉ. नीला गोखले और जस्टिस अमित जमसंडेकर की डिवीजन बेंच ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अपना फैसला सुनाया. मामले में राज्य सरकार की ओर से भारत के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने पक्ष रखा, जबकि तरुण तेजपाल की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता आबाद पोंडा ने दलीलें पेश कीं.
2013 का मामला
आपको बता दें कि यह मामला नवंबर 2013 में गोवा में आयोजित थिंकफेस्ट कार्यक्रम से जुड़ा है. आरोप है कि उसी दौरान एक जूनियर सहयोगी के साथ होटल की लिफ्ट में यौन उत्पीड़न किया गया था. इस मामले की सुनवाई 2017 में मापुसा की ट्रायल कोर्ट में शुरू हुई थी.
साल 2021 में ट्रायल कोर्ट ने तरुण तेजपाल को बरी कर दिया था. इसके बाद गोवा सरकार ने इस फैसले को बंबई हाईकोर्ट की गोवा बेंच में चुनौती दी थी. अब हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के फैसले को रद्द करते हुए उन्हें दोषी ठहराया है.
सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि ट्रायल कोर्ट ने शिकायतकर्ता के व्यवहार का मूल्यांकन इस आधार पर किया कि यौन उत्पीड़न की शिकार महिला का व्यवहार कैसा होना चाहिए, जो एक गंभीर गलती थी, उन्होंने दलील दी कि किसी भी पीड़ित की प्रतिक्रिया का कोई तय या सार्वभौमिक मानक नहीं होता. शिक्षा, व्यक्तित्व, सामाजिक पृष्ठभूमि और परिस्थितियों के अनुसार हर व्यक्ति की प्रतिक्रिया अलग हो सकती है.
कोर्ट में मौजूद थे तरुण तेजपाल
फैसला सुनाए जाने के समय तरुण तेजपाल अदालत में मौजूद थे, उन्होंने बेंच से कहा कि उनकी उम्र अब 62 वर्ष हो चुकी है और उनके प्रति नरमी बरती जाए, उन्होंने यह भी कहा कि उनके पास पत्नी है और वह स्वयं को पीड़ित मानते हैं. साथ ही उन्होंने कहा कि वे इस फैसले के खिलाफ आगे अपील कर सकते हैं.
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