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1 जून से नए नियम लागू, राजस्थान में जन आधार कार्ड अपडेट प्रक्रिया में बड़ा बदलाव, आदेश जारी

Rajasthan News : राजस्थान में जन आधार कार्ड से जुड़े अपडेट और संशोधन को लेकर सरकार ने नए नियम लागू करने का फैसला किया है. आयोजना विभाग की ओर से जारी निर्देशों के अनुसार अब जन आधार में बार-बार बदलाव कराना आसान नहीं होगा. राजस्थान जन आधार प्राधिकरण ने संशोधन की सीमा और शुल्क तय कर दिए हैं, जो 1 जून 2026 से पूरे राज्य में लागू होंगे.

नए प्रावधानों के तहत अब जन आधार धारक अपनी जानकारी सीमित बार ही अपडेट कर सकेंगे. विभाग का कहना है कि इससे रिकॉर्ड अधिक पारदर्शी रहेगा और अनावश्यक या फर्जी बदलावों पर रोक लगाने में मदद मिलेगी. ऐसे में लोगों को जानकारी दर्ज करते समय विशेष सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि बाद में सुधार कराने की संख्या तय कर दी गई है.

दूसरी बार लगेगा शुल्क

नियमों के मुताबिक पिता का नाम, माता का नाम, वैवाहिक स्थिति, जीवनसाथी का नाम और अल्पसंख्यक श्रेणी जैसी व्यक्तिगत जानकारियों में अधिकतम दो बार संशोधन कराया जा सकेगा. पहली बार यह सुविधा मुफ्त रहेगी, जबकि दूसरी बार बदलाव कराने पर 15 रुपए शुल्क देना होगा.

वहीं, शिक्षा और आय से जुड़ी जानकारी में एक वित्तीय वर्ष के दौरान केवल दो बार संशोधन की अनुमति रहेगी. पहली बार कोई शुल्क नहीं लगेगा, लेकिन दूसरी बार अपडेट कराने पर 25 रुपए देने होंगे. बैंक खाते से संबंधित विवरण में भी वित्तीय वर्ष में दो बार बदलाव किए जा सकेंगे और दूसरी बार 40 रुपए शुल्क लिया जाएगा.

परिवार विभाजन व मुखिया बदलाव पर 5 बार सीमा

परिवार विभाजन या परिवार के मुखिया में बदलाव जैसी सेवाओं के लिए अधिकतम पांच बार संशोधन की सीमा तय की गई है. पहली बार के बाद प्रत्येक अपडेट के लिए 25 रुपए शुल्क निर्धारित किया गया है. इसके अलावा अन्य निर्धारित सेवाओं में संशोधन कराने पर भी 25 रुपए प्रति अपडेट देना होगा.

सदस्य जोड़ना और डाउनलोड निशुल्क

हालांकि नए नामांकन, परिवार में नए सदस्य को जोड़ने और मृत्यु के कारण सदस्य का नाम हटाने जैसी सेवाएं पूरी तरह नि:शुल्क रहेंगी. वहीं ई-जन आधार डाउनलोड करने पर किसी प्रकार का शुल्क या सीमा लागू नहीं होगी. प्राधिकरण ने यह भी स्पष्ट किया है कि यदि कोई व्यक्ति अपनी एसएसओ आईडी के माध्यम से खुद बदलाव करता है, तब भी उसे तय सीमा और शुल्क के नियमों का पालन करना होगा.

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