Former IAS Officer MP : मध्यप्रदेश के एक पूर्व IAS दंपत्ति से जुड़ा अवैध संपत्ति का मामला लंबे समय बाद भी शांत नहीं हुआ है. प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने इस केस में नई कार्रवाई करते हुए दिवंगत अधिकारी अरविंद जोशी और उनकी पत्नी टीनू जोशी के खिलाफ एक और पूरक अभियोग दायर किया है. यह मामला मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा है और इसकी सुनवाई भोपाल की विशेष PMLA अदालत में की जा रही है.
वहीं, जांच एजेंसी का दावा है कि दंपत्ति ने अपने पद का दुरुपयोग कर बड़ी मात्रा में संपत्ति इकट्ठा की, जिसकी कुल कीमत करीब 41.87 करोड़ रुपये बताई जा रही है. यह संपत्ति उनकी घोषित आय से कई गुना अधिक पाई गई.
लोकायुक्त केस से शुरू हुई जांच
बता दें कि इस मामले की शुरुआत लोकायुक्त पुलिस द्वारा दर्ज केस से हुई थी, जिसके आधार पर ईडी ने जांच शुरू की. जांच के दौरान सामने आया कि जोशी दंपत्ति ने न सिर्फ अपने नाम पर बल्कि परिवार के सदस्यों और अन्य लोगों के नाम पर भी संपत्तियां खड़ी कीं, ताकि वास्तविक स्वामित्व छिपाया जा सके.
एजेंसियों का सख्त रुख बरकरार
प्रवर्तन निदेशालय (ED) को यह भी पता चला कि संपत्तियों को छुपाने के लिए कई बार तीसरे पक्ष का सहारा लिया गया. इससे पहले एजेंसी इस मामले में करोड़ों रुपये की संपत्तियां कुर्क कर चुकी है. शुरुआती कार्रवाई में लगभग 8.60 करोड़ रुपये की संपत्तियां अटैच की गई थीं, वहीं बाद में एक और आदेश जारी कर करीब 5 करोड़ रुपये की संपत्तियां जब्त की गईं.
लगातार हो रही इन कार्रवाइयों से साफ है कि यह मामला अभी खत्म नहीं हुआ है और जांच एजेंसियां इस पर आगे भी सख्त रुख बनाए हुए हैं.
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