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राज्य में पोस्टमार्टम को लेकर नए दिशा निर्देश जारी किए गए, पीड़ित परिवारों को अब नहीं करना होगा अधिक इंतजार

Postmortem Guidelines : उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री बृजेश पाठक ने राज्य में पोस्टमार्टम को लेकर निर्देश जारी किए हैं. उप मुख्यमंत्री के दिशा निर्देशों के बाद स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख सचिव पार्थ सारथी ने भी नई गाइड लाइन जारी कर दी हैं. इन नई गाइड लाइनों के अनुसार अब पोस्टमार्टम की प्रक्रिया को चार घंटों में ही पूरा करना होगा. पीड़ित परिवारों को पोस्टमार्टम के लिए लंबे समय तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा.

रात में पोस्टमार्टम होने पर की जाएगी वीडियोग्राफी

कानून व्यवस्था से संबंधित प्रकरणों, पुलिस की निगरानी में हुई मृत्यु, विवाह के शुरुआती 10 सालों में महिला की मृत्यु इत्यादि मामलों में रात में पोस्टमार्टम होने पर वीडियोग्राफी की व्यवस्था की जाएगी. वीडियोग्राफी का पैसा पीड़ित परिवारों से नहीं लिया जाएगा.

कम्प्यूटर ऑपरेटर और डाटा ऑपरेटर की होगी नियुक्ति

सीएमओ द्वारा पोस्टमार्टम हाउस में एक कम्प्यूटर ऑपरेटर और दो डाटा इंट्री ऑपरेटर की नियुक्ति की जाएगी. पोस्टमार्टम रिपोर्ट को ऑनलाइन किया जाएगा. राज्य के प्रत्येक जिले में दो शव वाहनों की व्यवस्था की जाएगी ताकि शवों को अस्पताल से पोस्टमार्टम हाउस तक लाया जा सके.

महिला डॉक्टर होंगी पैनल में शामिल

महिला अपराध, रेप इत्यादि मामलों में पोस्टमार्टम पैनल में महिला डॉक्टर को अनिवार्य रूप से शामिल किया जाए. अज्ञात शवों की पहचान करने के लिए डीएनए सैम्पलिंग करवाई जाएगी.

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