
मध्य प्रदेश के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन ने आज निर्वाचन सदन भोपाल में मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय राजनीतिक दलों के साथ एक बैठक की। साथ ही राज्य में 2023 के विधानसभा चुनावों के लिए लागू हुई आदर्श आचार संहिता के बारे में विस्तृत जानकारी दी। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन ने कहा कि मतदाता पर्ची का नाम निर्देशन 30 अक्टूबर से पहले और 13 नवंबर से पहले दिया जाएगा। प्रदेश में कुल 64 523 मतदान केंद्र हैं।
उम्मीदवार को 10 हजार रुपये की देनी होगी फीस
वहीं प्रत्येक उम्मीदवार निर्वाचन में चार फॉर्म भर सकता है। उम्मीदवार नामांकन भरते समय 10 हजार रुपये की फीस देनी होगी। अनुसूचित जाति और जनजाति के अभ्यर्थियों का शुल्क पांच हजार रुपये होगा। उम्मीदवार शपथ पत्र देंगे। निर्दिष्ट प्रपत्र में नाम निर्देशन के साथ शपथ पत्र भरकर उपलब्ध कराना होगा। 24 घंटे के अंदर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय की वेबसाइट पर अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र दिखाया जाएगा। उम्मीदवार को आपराधिक मामले की जानकारी देनी होगी, ताकि मतदाताओं को उन उम्मीदवारों की पृष्ठभूमि जानने के लिए पर्याप्त समय मिले।
जिलों में शिकायत सेल होंगे उपलब्ध
राजनीतिक दलों को तीन अलग-अलग तिथियों पर समाचार पत्रों और टीवी चैनलों में आपराधिक मामले वाले उम्मीदवार के चयन का आधार बताना होगा। मुख्य निर्वाचन अधिकारी राजन ने बताया कि प्रत्याशी के चयन के 48 घंटे के भीतर समाचार पत्र, सोशल मीडिया प्लेटफार्म और पार्टी की वेबसाइट में फार्म सी-7 में प्रकाशित करना होगा। राजन ने कहा कि आदर्श आचार संहिता और भारत निर्वाचन आयोग की घोषणा प्रभावी हो गई हैं। आदर्श आचार संहिता राज्य और केंद्र सरकारों, राजनीतिक दलों और अभ्यर्थियों पर लागू है। विभिन्न जिलों में कंट्रोल रूम और शिकायत सेल कार्यरत हैं।
लाउडस्पीकर का उपयोग होगा प्रतिबंधित
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन ने बताया कि रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लाउडस्पीकर का उपयोग प्रतिबंधित रहेगा। नागरिकों की निर्वाचन संबंधी शिकायतों के लिए एक एप है, जिसके माध्यम से नागरिकों को लाइव फोटो, वीडियो और ऑडियो शिकायत देने पर 100 मिनट में कार्रवाई की जाएगी। मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के अलावा अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी राजेश कुमार कौल, संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी राकेश सिंह, रुचिका चौहान, मनोज खत्री, बसंत कुर्रे और उप मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी प्रमोद शुक्ला बैठक में उपस्थित थे।
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