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कर्नाटक हाईकोर्ट ने सरकार को दिए आदेश, कहा सोशल मीडिया इस्तेमाल की उम्र तय करे

कर्नाटक हाईकोर्ट ने 19 सितंबर को सरकार के सामने एक प्रस्तावना पेश किया है, जिसमें सोशल मीडिया के उपयोग की आयु को निर्धारित करने की मांग की गई है। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया का उपयोग तो अच्छी बात है, लेकिन आजकल के बच्चे इसमें प्रवीण हो रहे हैं। उन्होंने सुझाव दिया कि सोशल मीडिया का उपयोग की आयु को निर्धारित करने से यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि बच्चे इसका सही तरीके से उपयोग करते हैं।

कोर्ट ने कहा कि 17 या 18 साल की उम्र के युवा सोशल मीडिया का खूब इस्तेमाल करते हैं, लेकिन क्या उनमें देश के हित-अहित पर फैसला लेने की मैच्योरिटी है? न केवल सोशल मीडिया से बल्कि इंटरनेट से ऐसी चीजें हटाई जानी चाहिए, जो दिमाग को भ्रष्ट करती हैं। सरकार को इस बारे में विचार करना चाहिए।

इस मामले में जस्टिस नरेंद्र और जस्टिस विजय कुमार ए पाटिल की बेंच ने X (ट्विटर) की दिशा में दायर याचिका की सुनवाई की है।

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