क्या आप जानते हैं घर पर भी लाउड म्यूजिक बजाने से हो सकती है जेल? जानें नियम

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उत्तर प्रदेश में हाई कोर्ट के आदेश के बाद 54 हज़ार के आस-पास लाउडस्पीकर (Loudspeaker) उतरवा दिये गए हैं। इसके अलावा लगभग 60 हजार लाउडस्पीकर धार्मिक स्थलों की आवाज कम की गई है। वैसे तो देश में लाउडस्पीकर (Loudspeaker) के इस्तेमाल को लेकर कोई मनाही नहीं है। लेकिन पब्लिक और प्राइवेट जगहों पर बजाने के इसके कुछ नियम हैं।

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क्या आप जानतें हैं घर पर भी तेज लाउडस्पीकर बजाने से आपको सजा हो सकती है। जी हां लाउडस्पीकर सुर्खियों क्या आप जानतें हैं घर पर भी तेज लाउडस्पीकर बजाने से आपको सजा हो सकती में है। उत्तर प्रदेश में हाई कोर्ट के आदेश के बाद राज्य में कई जगहों से लाउडस्पीकर (Loudspeaker) उतरवा दिये गए हैं। इसके अलावा धार्मिक स्थलों में भी कई जगहों पर आवाज कम की गई है। वैसे तो देश में लाउडस्पीकर (Loudspeaker) के इस्तेमाल को लेकर कोई मनाही नहीं है। लेकिन पब्लिक और प्राइवेट जगहों पर बजाने के इसके कुछ नियम हैं।

लाउडस्पीकर बजाने के नियम

बता दें (Noice Pollution Rule)  नॉइस पॉल्यूशन रुल 2000 के मुताबिक पब्लिक प्लेस पर सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक लाउडस्पीकर (Loudspeaker) बजाने की इज़ाजत है। लेकिन इसके लिए लिखित अनुमति ज़रुरी है। ये तो हुई पब्लिक प्लेस की बात, लेकिन अगर आप सोचते हैं मेरा घर, मेरी मर्जी, मैं जो भी करुं तो आपको अच्छी खासी दिक्कत हो सकती है।

पूरी जानकारी

दरअसल रिहायशी इलाकों में अगर आवाज का स्तर दिन के वक्त 55 डेसिबल और रात के वक्त 45 डेसिबल से ज्यादा होगा तो आपको 5 साल की कैद और 1 लाख तक का जुर्माना लग सकता है। ऐसे ही इंडस्ट्रियल एरिया में दिन के वक्त 75 डेसिबल और कमर्शियल एरिया के लिए 65 डेसिबल की स्पीड तय कर दी गई है। वैसे आपको बता दें WHO के मुताबिक इंसान के कान के लिए 70 डेसिबल की आवाज समान्य है। इस आवाज को समझना है तो जान लीजिये दो व्यक्तियों की आवाज 60 डेसिबल तक होती है। इंसान के सांस लेने की आवाज भी 10 डेसिबल के आस-पास होती है।