लगाए थे ‘पाकिस्तान जिंदाबाद’ के नारे, अब देनी होगी तिरंगे को सलामी, लगाने होंगे ‘भारत माता की जय’ के नारे

मामले की जानकारी देते अधिवक्ता (दाएं)
Court decision : मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने वाले एक युवक को अनोखी सजा सुनाई है। बता दें कि भोपाल के मिसरौद थाना क्षेत्र में पूर्व में एक मामला सामने आया था. इसमें रायसेन निवासी फैजल उर्फ फैजान, जिस पर हिंदुस्तान मुर्दाबाद और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने का आरोप लगा था. इस मामले में फैजान को अब हर माह के पहले और चौथे मंगलवार को तिरंगे को सलामी देनी होगी और ‘भारत माता की जय’ के नारे लगाने होंगे। यह आदेश हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति दिनेश कुमार पालीवाल की एकलपीठ ने जारी किया है। इस संबंध में अधिवक्ता हाकिम खान ने भी जानकारी दी.
देशभक्ति की भावना जागृत करना उद्देश्य
कोर्ट ने कहा कि आरोपित में जिम्मेदारी और देशभक्ति की भावना जागृत करने के लिए यह शर्त लगाई गई है। इसके तहत फैजल को भोपाल पुलिस कमिश्नर के निर्देशन में स्थानीय पुलिस थाने में लगे तिरंगे को 21 बार सलामी देनी होगी और ‘भारत माता की जय’ के नारे लगाने होंगे। यह कार्रवाई हर महीने के पहले और चौथे मंगलवार को सुबह 10 से 12 बजे के बीच होगी।
पुलिस कमिश्नर को दिए यह निर्देश
अदालत ने स्पष्ट रूप से कहा कि यह शर्त इसलिए लगाई गई है ताकि फैजल में देश के प्रति गर्व और जिम्मेदारी की भावना विकसित हो, जिस देश में वह पैदा हुआ और जहां वह रह रहा है। इसके अलावा, पुलिस कमिश्नर को इस शर्त का पालन सुनिश्चित कराने के भी निर्देश दिए गए हैं।
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