Madhya Pradesh

भोपाल में 6 नवंबर से बिना हेलमेट दोपहिया चलाना पड़ेगा महंगा, सख्त होगी चेकिंग

फटाफट पढ़ें

  • भोपाल में अब बिना हेलमेट चलाना महंगा
  • 6 नवंबर से नया ट्रैफिक नियम लागू होगा
  • चालक और पीछे बैठा व्यक्ति दोनों को हेलमेट
  • बार-बार नियम तोड़ने पर लाइसेंस रद्द होगा
  • हादसे रोकने को पुलिस ने सख्ती बढ़ाई

Bhopal Traffic rules : मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में 6 नवंबर से बिना हेलमेट टू-व्हीलर चलाना महंगा पड़ सकता है. सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर पुलिस ट्रेनिंग एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट (PTRI) ने सभी जिलों को आदेश जारी किया है कि अब चालक के साथ पीछे बैठने वाले को भी हेलमेट पहनना अनिवार्य होगा और नियम की सख्ती से पालन कराया जाएगा.

चार साल से ऊपर सभी को हेलमेट जरूरी

मीडिया रिपोर्ट के मुताबकि, नए नियम के तहत अब चार साल से अधिक उम्र के सभी लोगों के लिए सार्वजनिक जगहों पर टू-व्हीलर चलाते समय हेलमेट पहनना अनिवार्य होगा. केवल पगड़ी पहनने वाले सिखों को इस नियम से छूट दी गई है. भोपाल ट्रैफिक पुलिस 23 अक्टूबर से 5 नवंबर तक जागरूकता अभियान चला रही है ताकि लोगों को नए नियमों की जानकारी दी जा सके. अभियान खत्म होते ही 6 नवंबर से नियमों को सख्ती से लागू किया जाएगा. इस दौरान शहर में जगह -जगह चेकिंग की जाएगी. और बिना हेलमेट पकड़े जाने पर चालान के साथ बार-बार नियम तोड़ने वालों का ड्राइविंग लाइसेंस भी रद्द किया जा सकता है.

इसके साथ ही अफसरों को यह भी चेतावनी दी गई है कि अगर वे नियम तोड़ने वालों को बिना जांच के जाने देंगे, तो उन्हें जिम्मेदार ठहराया जाएगा. अधिकारियों का कहना है कि इस कदम का उद्देशय सड़क हादसों में बढ़ती मौतों को कम करना और शहर की सड़कों को सभी के लिए सुरक्षित बनाना है.

बिना हेलमेट चालकों पर सख्त निगरानी के निर्देश

PTRI ने अभियान के लिए खास प्रोटोकॉल बनाए हैं. चेकिंग पॉइंट्स पर पर्याप्त स्टॉपर लगाए जाएंगे ताकि कोई भी बिना हेलमेट वाला राइडर न निकल सके. ट्रैफिक पुलिस को सभी कार्रवाई बॉडी-वॉर्न कैमरों से रिकॉर्ड करनी होगी और जुर्माने POS मशीनों से किए जाएंगे. बार-बार नियम तोड़ने वालों की जानकारी ट्रांसपोर्ट विभाग को लाइसेंस रद्द करने के लिए भेजी जाएगी. बिना कार्रवाई छोड़े जाने पर संबंधित पुलिसकर्मी जिम्मेदार होगा. हादसों के आंकड़ों के आधार पर अलग-अलग जगहों पर नियमित चेकिंग की जाएगी और हर दिन की रिपोर्ट PTRI मुख्यालय भेजनी होगी.

PTRI के आंकड़ो के मुताबकि, 2024 में मध्य प्रदेश में 56,669 सड़क हादसे हुए, जिनमें 13,661 लोगों का मौत हुई. इनमें 53.8% मौतें टू-व्हीलर चलाने वालों की हुईं, और उनमें से 82% ने हेलमेट नहीं पहना था. अधिकारियों का कहना है कि यदि राइडर गुणवत्तापूर्ण हेलमेट पहनते, तो कई लोगों की जान बचाई जा सकती थीं.

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