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सरकार ने बढ़ाया डीजल और ATF का निर्यात शुल्क, जानें नई दरें

Diesel Export Duty Hike : केंद्र सरकार ने 16 जून 2026 से पेट्रोलियम उत्पादों के निर्यात पर लगने वाले शुल्क में संशोधन किया है. इस बदलाव के तहत डीजल और एविएशन टरबाइन फ्यूल (ATF) पर स्पेशल एडिशनल एक्साइज ड्यूटी (SAED) बढ़ा दी गई है. अब डीजल के निर्यात पर 14 रुपये प्रति लीटर और ATF पर 12.5 रुपये प्रति लीटर SAED वसूली जाएगी. वहीं पेट्रोल के निर्यात शुल्क में किसी तरह का बदलाव नहीं किया गया है और यह पहले की तरह 1.5 रुपये प्रति लीटर ही रहेगा.

सरकार ने इस तरह का निर्यात शुल्क पहली बार 27 मार्च 2026 को लागू किया था. उस समय पश्चिम एशिया में तनाव के चलते अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल और पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतों और मांग में बढ़ोतरी देखी गई थी. ऐसे हालात में रिफाइनरियां घरेलू बाजार की तुलना में निर्यात को ज्यादा प्राथमिकता देने लगी थीं. इसी स्थिति को संतुलित करने के लिए सरकार ने यह कदम उठाया था, ताकि घरेलू आपूर्ति पर असर न पड़े.

इन दरों की हर 15 दिन में समीक्षा

इन दरों की समीक्षा हर 15 दिन में की जाती है. ताजा संशोधन हाल के पखवाड़े में अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल और पेट्रोलियम उत्पादों के औसत दामों के आधार पर किया गया है. इससे पहले दरों में बदलाव 1 जून 2026 को किया गया था.

यह शुल्क केवल निर्यात पर लागू होगा. देश के भीतर बिकने वाले पेट्रोल और डीजल की एक्साइज ड्यूटी में कोई बदलाव नहीं किया गया है, इसलिए घरेलू उपभोक्ताओं को इसके कारण किसी तरह की कीमत परिवर्तन का सामना नहीं करना पड़ेगा.

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