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इलाहाबाद HC ने यूपी सरकार को शिक्षामित्रों के वेतन पर एक महीने में फैसला लेने का दिया निर्देश

Uttar Pradesh News : सरकारी स्कूलों में पढ़ाने वाले शिक्षामित्रों को लेकर बड़ी खुशखबरी है। कोर्ट ने सरकार को उनके मानदेय को लेकर एक महीने में फैसला लेने का आदेश दिया है।

उत्तर प्रदेश के सरकारी स्कूलों में शिक्षामित्रों को लेकर बड़ी खबर हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को शिक्षामित्रों का मानदेय बढ़ाने को लेकर अहम फैसला दिया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सरकार को मानदेय बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। उत्तर प्रदेश सरकार को एक महीने का समय दिया गया है। साथ ही प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव को एक मई तक आदेश के अनुपालन का हलफनामा दाखिल करने के निर्देश दिए गए हैं।

आदेश का पालन नहीं किया गया

इलाहाबाद हाईकोर्ट में जस्टिस सलिल कुमार राय की कोर्ट में इस मामले पर सुनवाई हुई। कोर्ट ने रजिस्ट्रार अनुपालन के आदेश को 24 घंटे के भीतर प्रमुख शिक्षा सचिव को भेजने का निर्देश दिया है। ये याचिका साल 2023 में वाराणसी के विवेकानंद और अन्य लोगों ने दायर की थी। इस याचिका में शिक्षामित्रों ने समान कार्य के लिए समान मानदेय दिए जाने की अपील की थी। कोर्ट ने शिक्षामित्रों को दिए जाने वाले मानदेय को न्यूनतम मानते हुए राज्य को समिति का गठन कर एक सम्मानजनक वेतन निर्धारित करने के निर्देश दिए थे लेकिन सरकार की तरफ से कोर्ट के आदेश का पालन नहीं किया गया।

अवमानना याचिका दाखिल की गई

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कोर्ट के आदेश का अनुपालन नहीं किए जाने पर ये अवमानना याचिका दाखिल की गई है। जिस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने ये आदेश दिए हैं। अवमानना याचिका पर सुनवाई के दौरान उत्तर प्रदेश सरकार के वकील ने कोर्ट को बताया कि मानदेय में बढ़ोतरी को लेकर अभी संबंधित विभाग में परामर्श किया जा रहा है।

अगली सुनवाई एक मई को

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार से एक महीने के अंदर शिक्षामित्रों के वेतन को लेकर फैसला लेने के निर्देश दिए हैं। इसके लिए बेसिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश के प्रमुख सचिव को एक मई को आदेश का अनुपालन करने का हलफनामा प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। बता दें कि इस मामले पर अगली सुनवाई एक मई को होगी।

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