National Herald Case : नेशनल हेराल्ड मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने कांग्रेस नेता सोनिया गांधी और राहुल गांधी को नोटिस जारी किया है. अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय की याचिका पर दोनों से जवाब तलब किया है. यह याचिका उस आदेश के खिलाफ दायर की गई है, जिसमें ट्रायल कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग केस को खारिज कर दिया था.
ट्रायल कोर्ट का कहना था कि इस मामले की जांच पहले से ही दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा कर रही है, ऐसे में मनी लॉन्ड्रिंग के तहत अलग से कार्रवाई नहीं की जा सकती. इसी फैसले को चुनौती देते हुए ईडी ने हाई कोर्ट में अपील की थी, जिस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी को नोटिस जारी किया है.
गांधी परिवार को कोर्ट से राहत
इस मामले की अगली सुनवाई अब मार्च 2026 में तय की गई है. इससे पहले राउज एवेन्यू कोर्ट ने गांधी परिवार को बड़ी राहत दी थी. अदालत ने कहा था कि यह केस मनी लॉन्ड्रिंग के दायरे में नहीं आता, क्योंकि इसकी शुरुआत सुब्रमण्यन स्वामी द्वारा सीधे अदालत में दी गई शिकायत से हुई थी.
आर्थिक अपराध जांच पूरी होने दी जाए
कोर्ट के अनुसार, मामले में पहले किसी आर्थिक अनियमितता के सामने आने और फिर एफआईआर दर्ज होने की स्थिति नहीं थी. ऐसे हालात में दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा द्वारा की जा रही जांच को पूरा होने देना जरूरी है.
कांग्रेस ने आक्रामक रुख अपनाया
अदालत के इस फैसले के बाद कांग्रेस आक्रामक रूख अपना लिया है. पार्टी का कहना है कि अदालत ने सरकार की बदले की राजनीति उजागर कर दी है, उन्होंने आरोप लगाया कि ईडी को अक्सर राजनितिक उत्पीड़न के लिए इस्तेमाल किया गया, जिस पर अदालत ने स्पष्ट रूप से रोक लगा दी है. अब इस मामले की अगली सुनवाई मार्च 2026 निर्धारित है. बता दें कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी से इस केस में पूछताछ भी की जा चुकी है.
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