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दिल्ली दंगे केस: सुप्रीम कोर्ट पहुंचे शरजील इमाम, लंबी हिरासत का दिया हवाला

2020 Delhi Riots : दिल्ली में फरवरी 2020 में हुए दंगों से जुड़े एक बड़े मामले में शरजील इमाम ने अब सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है. उन्होंने न्यायालय से जमानत की मांग करते हुए एक याचिका दायर की है. इससे पहले दिल्ली हाईकोर्ट ने 2 सितंबर को उनकी याचिका खारिज कर दी थी.

कोर्ट ने खारिज की थी जमानत याचिका

शरजील की ओर से वकील फौज़िया शकील ने जो याचिका दाखिल की है, उसमें यह तर्क दिया गया है कि मुकदमे में लगातार हो रही देरी के चलते इमाम को अनावश्यक रूप से लंबी हिरासत में रखा गया है, जबकि वह अब तक दोषी नहीं ठहराए गए हैं. उनका कहना है कि वर्षों तक जेल में बंद रखना, एक विचाराधीन कैदी को सजा देने जैसा है.

शरजील इमाम को 28 जनवरी 2020 को गिरफ्तार किया गया था और तब से वे हिरासत में हैं. हाईकोर्ट ने जमानत याचिका खारिज करते हुए कहा था कि मामले में उनकी भूमिका पहली नजर में गंभीर लगती है.

CAA कानून के खिलाफ विरोध प्रदर्शन भड़काने में हाथ

कोर्ट ने यह भी बताया था कि नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ विरोध प्रदर्शन को संगठित करने में शरजील इमाम और उमर खालिद सबसे पहले सक्रिय थे. उन्होंने व्हाट्सएप ग्रुप बनाए, पर्चे बांटे और कथित तौर पर भड़काऊ भाषण दिए. दिल्ली पुलिस ने कोर्ट में बताया कि शरजील को इस साजिश का ‘बौद्धिक शिल्पकार’ माना गया है.

इसके अलावा, सुनवाई के दौरान कोर्ट ने यह भी कहा कि घटना के दिनों में उनकी मौके पर मौजूदगी न होना, उनकी भूमिका को कम नहीं करता.

भड़काऊ भाषण देने के आरोप

सरकारी वकीलों तुषार मेहता और अमित प्रसाद ने आरोप लगाया कि शरजील ने अलीगढ़, चाकंद और आसनसोल में भड़काऊ भाषण दिए थे, जबकि उमर खालिद ने अमरावती में 17 फरवरी को भाषण देकर 24 फरवरी को प्रदर्शन का आह्वान किया था, ठीक उस दिन जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत यात्रा पर आए थे.

मुस्लिम बहुल इलाकों में माहौल बिगाड़ने की कोशिश

इन दोनों पर यह भी आरोप है कि इन्होंने मुस्लिम बहुल इलाकों में पर्चे बंटवाए और आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति बाधित करने के लिए चक्का जाम की योजना बनाई थी.

अब शरजील इमाम ने सुप्रीम कोर्ट से अपील की है कि लंबी विचाराधीन कैद को देखते हुए उन्हें राहत दी जाए और जमानत प्रदान की जाए.

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