Indian Railways : रेल मंत्रालय ने बिना टिकट यात्रा करने वाले यात्रियों पर जुर्माना बढ़ाने का फैसला लिया है। अब ट्रेन में बिना टिकट पकड़े जाने पर न्यूनतम जुर्माना 250 रुपये की जगह 500 रुपये देना होगा, यानी पहले से दोगुना शुल्क वसूला जाएगा। यह नया नियम 1 जुलाई 2026 से पूरे देश में लागू होगा।
भुगतान न करने पर होगी कार्रवाई
इसके साथ ही दूसरे व्यक्ति के नाम पर बुक किए गए टिकट पर यात्रा करना भी अब महंगा पड़ेगा। ऐसे मामलों में यात्री से पूरा किराया और कम से कम 500 रुपये अतिरिक्त शुल्क लिया जाएगा। भुगतान न करने की स्थिति में मामला कानूनी कार्रवाई तक पहुंच सकता है।
अनुशासनहीनता करने वालों पर सख्ती
रेलवे ने केवल बिना टिकट यात्रा ही नहीं, बल्कि अन्य नियम उल्लंघनों पर भी सख्ती बढ़ा दी है। ट्रेन या स्टेशन परिसर में नशे की हालत में हंगामा करने, यात्रियों को परेशान करने या अनुशासनहीनता करने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। ऐसे लोगों को ट्रेन से उतारा जा सकता है और उन पर जुर्माना या कानूनी कदम उठाए जा सकते हैं।
भीख मांगने वालों पर लगेगी रोक
नए आदेश में भीख मांगने जैसी गतिविधियों पर भी रोक को सख्ती से लागू करने के निर्देश दिए गए हैं। रेलवे बोर्ड ने सभी जोनल रेलवे को यह सुनिश्चित करने को कहा है कि पुराने नियमों के आधार पर कोई कार्रवाई न हो और नए प्रावधानों को पूरी तरह लागू किया जाए।
सुरक्षित और व्यवस्थित यात्रा मिले
रेल मंत्रालय का कहना है कि इन बदलावों का मकसद बिना टिकट यात्रा, टिकटों के दुरुपयोग और रेलवे परिसरों में होने वाली अनियमितताओं को कम करना है, ताकि यात्रियों को अधिक सुरक्षित और व्यवस्थित यात्रा सुविधा मिल सके।
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