Madhya Pradesh

जबलपुर हाईकोर्ट ने दुष्कर्म के एक मामले में सुनाया बड़ा फैसला, आरोपी को 10 साल की सजा और 11 हजार रुपये का जुर्माना

मध्यप्रदेश सरकार द्वारा महिलाओं और बेटियों पर हो रहे अत्याचार को लेकर सख्त कार्रवाई करती हुई नजर आती है। वहीं पुलिस प्रशासन द्वारा भी ऐसे आरोपियों के खिलाफ तगड़ा एक्शन भी लिया जा रहा है। वहीं जबलपुर हाई कोर्ट ने एक नाबालिग को बहला-फुसलाकर अपने साथ ले जाकर गलत काम करने वाले आरोपी को पॉक्सो की एक्ट में दोषी करार देते हुए दस साल के कारावास की सजा सुनाई है। इसी के साथ अदालत ने आरोपी पर 11 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।

कोर्ट ने सुनाई 10 साल की सजा

बता दें अदालत को अभियोजन पक्ष की ओर से बताया गया की 2 सितंबर 2019 को पीड़िता की मां ने घमापुर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसकी नाबालिग बेटी बिना बताए घर से कहीं चली गई, जिसकी काफी खोजबीन की। लेकिन उसका कुछ पता नहीं चल रहा है। उसे शंका है कि कोई उसे बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया है। हालांकि शिकायत पर पुलिस ने अपहरण का मामला दर्जकर मामले की छानबीन करते हुए पीड़िता को ढूंढ निकाला। जिसके बाद आरोपी के खिलाफ धारा-366 और पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्जकर अदालत के समक्ष चालान पेश किया। वहीं सुनवाई के बाद अदालत ने आरोपी को दस साल की सजा और 11 हजार रुपये के जुर्मान से दंडित किया।

Related Articles

Back to top button