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होशियारपुर: AGTF और पुलिस के हाथ लगी बड़ी सफलता, गणपति ज्वैलर्स शूटिंग के आरोपी को दबोचा

Chandigarh : मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के निर्देशों के तहत पंजाब को सुरक्षित बनाने के ongoing अभियान में बड़ी सफलता हासिल हुई है. पंजाब एंटी-गैंगस्टर टास्क फोर्स (AGTF) ने होशियारपुर पुलिस के साथ मिलकर गांव बैंचा, होशियारपुर निवासी कृष्ण गोपाल और उनके पुत्र केशव को गिरफ्तार कर लिया है. ये गिरफ्तारी उस शूटिंग के मामले में हुई, जो 18 अक्टूबर, 2025 को होशियारपुर के गणपति ज्वैलर्स में हुई थी.

इस बात की जानकारी देते हुए पंजाब डीजीपी गौरव यादव ने कहा कि पुलिस टीमों ने आरोपियों के कब्जे से .32 कैलिबर पिस्तौल, जिनमें लाइव कारतूस थे, बरामद किए और उनकी मोटरसाइकिल भी जब्त की. उन्होंने बताया कि गिरफ्तार दोनों आरोपी गणपति ज्वैलर्स, होशियारपुर में हुई शूटिंग में शामिल थे.

इन धाराओं के तहत दर्ज है मामला

उस घटना में दो हमलावर मोटरसाइकिल पर आए और दुकान पर गोलियां चलाईं. हमले के बाद, दुकान मालिक को एक अज्ञात विदेशी नंबर से धमकी भरी कॉल आई, जिसमें 20 लाख रुपये की फिरौती मांगी गई. इस मामले में पुलिस थाना माहिलपुर, होशियारपुर में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 336, 324(4) और 3(5) तथा आर्म्स एक्ट की धारा 25 के तहत FIR नंबर 170 दर्ज की गई.

आगे की जांच जारी – डीजीपी

डीजीपी ने बताया कि इस मामले में आगे की जांच जारी है ताकि आरोपी के पूर्व और बाद के संबंधों का पता लगाया जा सके. ऑपरेशन के विवरण साझा करते हुए, ADGP AGTF प्रमोद बैन ने बताया कि ज्वैलर्स पर हुए हमले के बाद, AGTF और होशियारपुर पुलिस ने DIG AGTF संदीप गोयल और SSP होशियारपुर संदीप मलिक के मार्गदर्शन में मानव और तकनीकी जांच कर आरोपियों की पहचान की.

आरोपियों बचाव में की फायरिंग

तत्काल कार्रवाई करते हुए, AGTF पंजाब और होशियारपुर पुलिस की टीम ने गांव महदूदपुर, होशियारपुर में आरोपियों कृष्ण गोपाल और केशव को रोकने का प्रयास किया. आरोपियों ने पुलिस पार्टी पर अंधाधुंध फायरिंग की ताकि बच निकलें, हालांकि  थोड़ी ही गोलियों की अदला-बदली के बाद उन्हें काबू कर लिया गया.

आरोपियों पर मामला दर्ज

जानकारी के मुताबिक, पुलिस टीम का नेतृत्व SP (Investigation) परमिंदर सिंह, CIA होशियारपुर के प्रभारी गुरप्रीत सिंह और AGTF के प्रभारी चंदर मोहन ने किया. इस संबंध में, पुलिस थाना माहिलपुर, होशियारपुर में BNS की धारा 109, 221, 132 और 3(5) तथा आर्म्स एक्ट की धारा 25 के तहत FIR नंबर 172 दर्ज की गई है.

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