Gwalior news: हाई कोर्ट में नर्सिंग कॉलेजों की मान्यता व संबद्धता के खिलाफ एक और जनहित याचिका दायर

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हाई कोर्ट में नर्सिंग कालेजों को दी जाने वाली मान्यता व संबद्धता के खिलाफ एक और जनहित याचिका दायर की है।इस याचिका में याचिकाकर्ता खुत पैरवी के लिए उपस्थित हो रहे हैं। कालेजों को दी जाने वाली मान्यता व संबद्धता को चुनौती दी गई है. हाई कोर्ट ने शासकीय अधिवक्ता को निर्देशित किया है कि दिशा निर्देश लेकर स्थिति स्पष्ट करें। सोमवार को इस मामले में सुनवाई होगी। ज्ञात है कि सीबीआइ ने प्रदेश की 70 नर्सिंग कालेजों को दी संबद्धता व मान्यता की अंतरिम जांच रिपोर्ट हाई कोर्ट में पेश कर दी।

यह जांच रिपोर्ट बंद लिफाफे में है। 28 फरवरी को रिपोर्ट खुल सकती है। सीबीआइ ने नर्सिंग कालेजों को कालेजों को जो मान्यता व संबद्धता मिली थी, उसमें 2017 की गाइड लाइन का पालन किया गया है या नहीं। इंडियन नर्सिंग कौंसिल, मध्य प्रदेश नर्सिंग रजिस्ट्रेशन कौंसिल व मेडीकल यूनिवर्सिटी जलबपुर ने मान्यता व संबद्धता देने में मान्यता देने में क्या प्रक्रिया अपनाई है। इसकी भी जांच की है।

हाई कोर्ट ने 28 सितंबर 2022 को अंचल की 35 नर्सिंग कालेजों की याचिका की सुनवाई करते हुए सीबीअाइ जांच के अादेश दिए थे। कोर्ट ने कहा कि नर्सिंग कालेजों को दी जाने वाली संबद्धता व मान्यता का मामला एक बड़ा घोटाला है। कोर्ट में जो दस्तावेज पेश किए गए थे, उसमें प्रथम दृष्टया मान्यता, संबद्धता देने में गड़बड़ी पाई है। इसलिए इंडिनय नर्सिंग कौंसिल, मध्य प्रदेश नर्सिंग रजिस्ट्रेशन कौंसिल व मेडीकल यूनिवर्सिटी जलबपुर के अधिकारियों की भूमिका जारी रखें।