“मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा” प्रारम्भ करने की दी गई स्वीकृति

Madhya Pradesh :

" मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा" प्रारम्भ करने की दी गई स्वीकृति

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Madhya Pradesh : मध्य प्रदेश में नगरों एवं ग्रामीण क्षेत्रों के साधारण और ग्रामीण मार्गों में संगठित सुविधाजनक एवं सुरक्षित यात्री परिवहन बस सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए “मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा” प्रारम्भ करने की स्वीकृति दी गई।

प्रदेश में ग्रामीण एवं साधारण मार्गों का ट्रैफिक मार्ग सर्व तथा बसों की फ्रीक्वेन्सी निर्धारित करते हुये एक व्यवस्थित प्लानिंग के अनुसार यात्री बसों को चलाया जाएगा । यात्री परिवहन सेवा प्रारम्भ करने के लिए 101 करोड 20 लाख रुपये की अशंपूजी के रूप में स्वीकृति प्रदान की गई

एक होल्डिंग कंपनी का गठन किया जायेगा

राज्य स्तरीय होल्डिंग कंपनी के गठन की स्वीकृति भी दी गई है। वर्तमान में मध्य प्रदेश के बीस शहरों में सार्वजनिक परिवहन हेतु कंपनी एक्ट के तहत SPVs गठित हैं जिसमें से 16 कार्यरत हैं। उक्त समस्त कंपनियों को सात संभागीय कंपनियों के रूप में मर्ज किया जायेगा। सात कंपनियों के एकीकृत नियंत्रण के लिए राज्य स्तर पर कंपनी एक्ट 2013 के तहत एक होल्डिंग कंपनी का गठन किया जायेगा।

मध्य प्रदेश मोटरयान नियम 1994 के नियमों में आवश्यक संशोधन एवं वांछित प्रावधान करने की सैद्धांतिक स्वीकृति दी गई। प्रशासकीय विभाग द्वारा पृथक से विधि के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

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