Amritpal: राशिद को शपथ की परमिशन मिली, अमृतपाल का क्या होगा- 60 दिन में शपथ नहीं ली तो जा सकती है सदस्यता, वकील बोले- SC जाएंगे

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Amritpal: ‘राशिद इंजीनियर को शपथ लेने की अनुमति मिल गई है, तो हम भी खुश हैं। अमृतपाल के लिए भी हम बिना वक्त जाया किए सीधे कोर्ट जाएंगे।’ यह कहना है पंजाब की खडूर साहिब सीट से चुनाव जीतकर सांसद बने अमृतपाल के पिता तरसेम सिंह का, जो अपने बेटे की सदस्यता को लेकर चिंतित हैं।
18वीं लोकसभा का पहला सत्र शुरू हो चुका है, और नवनिर्वाचित सांसदों ने शपथ भी ले ली है। हालांकि, छह सांसद ऐसे हैं, जो शपथ नहीं ले सके। इनमें दो सांसद, अमृतपाल और इंजीनियर राशिद शेख, जेल में बंद हैं और उन्हें शपथ के लिए जेल के बाहर आने की परमिशन और जमानत का इंतजार है। इनके अलावा, कांग्रेस सांसद शशि थरूर, TMC के तीन सांसद शत्रुघ्न सिन्हा, दीपक अधिकारी और निरुल इस्लाम भी अलग-अलग वजहों से शपथ नहीं ले पाए थे। इनमें शत्रुघ्न सिन्हा के अलावा सभी सांसद अब शपथ ले चुके हैं।
Amritpal: राशिद को मिली शपथ की अनुमति
शेख अब्दुल राशिद उर्फ इंजीनियर राशिद कश्मीर की बारामूला सीट से सांसद चुने गए हैं और अभी दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद हैं। NIA ने राशिद शेख को सांसद की शपथ लेने की परमिशन दे दी है। आज दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट इस पर फैसला सुनाएगा।
Amritpal: अमृतपाल की स्थिति
वहीं, अमृतपाल सिंह असम की डिब्रूगढ़ जेल में बंद हैं और उनके शपथ लेने में अभी मुश्किल नजर आ रही है। उन्हें अब तक NIA से परमिशन नहीं मिली है और साथ ही अंतरिम जमानत पर कोर्ट का फैसला आना भी बाकी है। नए सांसद के लिए 60 दिन के अंदर शपथ लेना जरूरी होता है। ऐसा न होने पर उनकी सदस्यता जा सकती है।
अमृतपाल सिंह की पहचान खालिस्तानी लीडर के तौर पर है। अमृतसर के अजनाला थाने पर 23 फरवरी, 2023 को हजारों की संख्या में लोगों ने हमला किया था। आरोप है कि अपने करीबी लवप्रीत सिंह तूफान की गिरफ्तारी के विरोध में अमृतपाल इस भीड़ को लीड कर रहे थे। इस मामले के बाद से ही अमृतपाल फरार हो गया था। दो महीने सर्च ऑपरेशन के बाद 23 अप्रैल को पुलिस और जांच एजेंसियों ने उसे मोगा जिले के रोड़े गांव से गिरफ्तार कर लिया। उस पर NSA के तहत कार्रवाई की गई और वह असम की डिब्रूगढ़ जेल में है।
Amritpal: वकीलों का कहना
अमृतपाल के लीगल काउंसिल राजदेव सिंह खालसा कहते हैं, ’11 जून को अमृतपाल ने पंजाब सरकार को लेटर लिखा था और सांसद के रूप में शपथ लेने के लिए अस्थायी रिहाई की मांग की थी। लेकिन शासन और प्रशासन इस पर चुप्पी साधे हैं।’
वकील प्रत्यूष मिश्रा बताते हैं, ‘NSA के तहत आरोपी को अपराध होने से रोकने के लिए हिरासत में लिया जाता है। आमतौर पर NSA में जमानत मिलना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन नामुमकिन नहीं। NSA 1980 की धारा 15 के तहत अस्थायी रिहाई के लिए आवेदन किया जा सकता है।’
वहीं, वकील अदनान भट कहते हैं, ‘संसद का सदस्य चुने जाने के बाद अमृतपाल को संविधान के आर्टिकल-99 के आधार पर शपथ लेने का संवैधानिक अधिकार है। इसके लिए उन्हें कोर्ट से अंतरिम राहत लेनी होगी।’
निष्कर्ष
अमृतपाल और राशिद के मामले में कई कानूनी पहलू और संवैधानिक अधिकार शामिल हैं। जहां राशिद को शपथ लेने की अनुमति मिल गई है, वहीं अमृतपाल की स्थिति अभी अनिश्चित है। दोनों ही मामलों में कोर्ट के फैसले का इंतजार है, जो इनके भविष्य की दिशा तय करेगा।
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