
जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के फैसले को उच्च न्यायालय ने रद्द कर दिया है। दरअसल हाई कोर्ट ने एक निर्णय लिया था, जिसके मुताबिक सिनेमा घरों में अपना खाने पीने का सामान ले जाना अपना निजी फैसला होना चाहिए न कि सिनेमा हॉल मालिक के हिसाब से ये तय होना चाहिए कि वो बाहर से खाना लाएंगे या नहीं।
शीर्ष अदालत ने सुनवाई के दौरान कहा कि यह दर्शकों की पसंद और इच्छा होती है कि वह किस थिएटर में फिल्म देखने जाएं। वैसे ही यह हॉल प्रबंधन का अधिकार है कि वह वहां क्या-क्या नियम बनाए। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस पीएस नरसिम्हा की पीठ ने सुनवाई के दौरान यह बात कही।
रद्द किया जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट का आदेश
सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि सिनेमा हॉल प्रबंधन की निजी संपत्ति है। अगर कोई हॉल में जलेबी लेकर जाना चाहे, तो सिनेमा हॉल के मालिक उसे यह कहते हुए मना कर सकते हैं कि अगर जलेबी खाकर दर्शक ने सीट से अपनी चाशनी वाली अंगुलियां पोंछ लीं, तो खराब हुई सीट का खर्च कौन देगा? सुप्रीम कोर्ट ने इन टिप्पणियों के साथ जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट के आदेश को रद्द कर दिया है, जिस आदेश में हाईकोर्ट ने बाहरी खाना पीना को हॉल में ले जाने की इजाजत दी थी।