Advertisement

रामनवमी में हुई हिंसा की NIA जांच में TMC सरकार की भूमिका पर कलकत्ता HC ने लगाई फटकार

Share
Advertisement

बंगाल में रामनवमी पर हिंसा मामले में एनआईए मामले में राज्य सरकार के व्यवहार पर कलकत्ता हाईकोर्ट ने नाराजगी जताई है। कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट पर लाखों रुपये खर्च कर रही है और जब फैसला उनके खिलाफ जाता है, तो फिर हाईकोर्ट आती है। रामनवमी अशांति मामले पर कलकत्ता हाई कोर्ट ने राज्य की आलोचना की थी।

Advertisement

बता दें कि हाल के कई मामलों में देखा गया है। राज्य ने एकल पीठ के फैसले को चुनौती देते हुए डिवीजन बेंच का दरवाजा खटखटाया है। वहां भी फैसला पक्ष में नहीं आया तो SU का दरवाजा खटखटाया गया है। राज्य के कई मामले अब सुप्रीम कोर्ट में लंबित हैं। कलकत्ता हाई कोर्ट ने इस मामले को नजरअंदाज नहीं किया है।

जस्टिस जॉय सेनगुप्ता की पीठ रामनवमी मामले की सुनवाई कर रही थी, लेकिन इस मामले में राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को यह स्पष्ट कर दिया है कि रामनवमी दंगों की जांच का जिम्मा NIA के पास होगा। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य की अपील खारिज कर दी।

बता दें कि पश्चिम बंगाल में रामनवमी के दौरान हावड़ा और हुगली के कई जिलों में हिंसा हुई थी। कलकत्ता HC ने हिंसा की जांच का आदेश एनआईए को करने का आदेश दिया था, लेकिन बंगाल सरकार ने इस फैसले को चुनौती दी थी।

कलकत्ता हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा गया है। राज्य सरकार ने फिर से हाईकोर्ट में दायर की थी याचिका। इसी मामले में सोमवार को एक बार फिर न्यायाधीश जय सेनगुप्ता की अदालत ने रामनवमी दंगों की NIA जांच के केंद्रीय गृह मंत्रालय के आदेश को चुनौती देने की अनुमति मांगी>

लेकिन याचिका में कहीं भी यह जिक्र नहीं किया गया कि शीर्ष अदालत पहले ही एनआईए को जांच सौंपने का आदेश दे चुकी है और दस्तावेज जमा करने का भी निर्देश दे चुकी है।

केंद्र की ओर से वकील ने पूछा कि इस संबंध में एक मामले की सुनवाई पहले ही जस्टिस सब्यसाची भट्टाचार्य की बेंच में हो चुकी है। लेकिन बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही आदेश दे दिया था, इसलिए उन्होंने मामला छोड़ दिया, क्योंकि यह उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर था।

ये भी पढ़ें: HC में TMC को झटका, BJP नेताओं के घर घेराव अभियान पर लगाई रोक

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *