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Delhi HC: बिना सबूत नहीं लगा सकते हैं आरोप, मिलना चाहिए जांच के लिए पर्याप्त समय

Delhi HC: दिल्ली हाई कोर्ट ने शुक्रवार, 20 अक्टूबर को कहा कि वह केंद्रीय जांच एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय पर किसी भी राजनीतिक संबद्ध का आरोप नहीं लगाएगा, जब तक कि ऐसे दावों पर विश्वास करने के लि कोई ठोस सबूत न हो। जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने कहा कि अदालत दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति मामले में ऐसी कोई टिप्पणी नहीं करेगा जिससे जांच एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय को राजनीतिक दल से जोड़ कर देखा जाए।

Delhi HC: बिना सबूत के आरोप नहीं

कोर्ट ने कहा, “रिकॉर्ड पर कोई सबूत न होने पर यह न्यायालय एक प्रमुख जांच एजेंसी पर राजनीतिक संबद्धता या उद्देश्यों का आरोप लगाने से बचेगा क्योंकि किसी देश की प्रमुख जांच एजेंसी की प्रतिष्ठा का सीधा संबंध किसी देश की निष्पक्ष इकाई होने की प्रतिष्ठा से होता है।”

एजेंसी को देना होगा जांच करने का अवसर

सुनवाई के दौरान कोर्ट ने यह भी कहा कि भले ही ईडी देश की एक प्रमुख जांच एजेंसी है, लेकिन उससे जादूगर के रूप में काम करने की उम्मीद नहीं की जा सकती है और उसे सच्चाई का पता लगाने के लिए निष्पक्ष और पर्याप्त जांच का अवसर देना होगा।

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