Haryana

Roadways ड्राइवरों के लिए Seat Belt लगाना आवश्यक, नहीं तो लगेगा जुर्माना

Haryana Roadways : हरियाणा रोडवेज बसों को लेकर सरकार ने बड़ा फैसला सुनाया है। सड़क सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए हरियाणा रोडवेज ड्राइवरों को सीट बेल्ट लगाना अनिवार्य कर दिया है। बता दें कि इस फैसले से सड़क हादसों में कमी आएगी। अब रोडवेज ड्राइवर बिना सीट बेल्ट लगाए बस नहीं चला सकेगा। यह नियम यात्रियों और चालकों दोनों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लागू किया गया है।

ऐसे में ड्राइवर नहीं होगा जिम्मेदार

परिवहन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव ने आधिकारिक आदेश जारी किए। इसके तहत सीट बेल्ट न लगाने पर ड्राइवर से ₹1000 का जुर्माना वसूला जाएगा। वहीं, यदि किसी बस में सीट बेल्ट की सुविधा नहीं है, तो इसके लिए ड्राइवर जिम्मेदार नहीं होगा। ऐसे में जुर्माने का भुगतान रोडवेज वर्कशॉप मैनेजर को करना होगा।

सीट बेल्ट लगाने के काम में तेज़ी

निर्देश दिए गए हैं कि पुरानी और नई सभी बसों में सीट बेल्ट की व्यवस्था तुरंत सुनिश्चित की जाए। आदेश जारी होते ही प्रदेशभर के रोडवेज डिपो की वर्कशॉप में बसों में सीट बेल्ट लगाने का काम तेज़ी से शुरू कर दिया गया है। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि सड़क पर उतरने वाली हर बस सुरक्षा मानकों पर पूरी तरह खरी उतरे।

हो सकती है अनुशासनात्मक कार्रवाई

जारी पत्र में नियमों के उल्लंघन होने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। यदि बस चलाते समय ड्राइवर सीट बेल्ट नहीं लगाएगा तो उस पर ₹1000 का ट्रैफिक जुर्माना लगाया जाएगा, वहीं विभागीय अनुशासनात्मक कार्रवाई होने के संकेत हैं।

रोडवेज बसों को बढ़ाने पर विचार

फिलहाल हरियाणा रोडवेज के पास 4000 से 4500 बसें हैं, जो राज्य के 24 डिपो से हरियाणा व पड़ोसी राज्यों में संचालित होता हैं। आने वाले समय में बसों की संख्या बढ़ाई जा सकती है। जानकारी के मुताबिक बसों की संख्या 5300 करने की उम्मीद है।

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