Delhi High Court: ‘केंद्र सरकार’ शब्द को ‘संघ सरकार’ से बदलने की मांग वाली याचिका खारिज

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Delhi High Court: संघवाद भारतीय संविधान की मूल संरचना का एक हिस्सा है और इसे केवल इसलिए कमजोर नहीं किया जाएगा क्योंकि साधारणत: बोलचाल में ‘केंद्र सरकार’ का उपयोग किया जाता है, न कि ‘संघीय सरकार’ का। ये बात दिल्ली उच्च न्यायालय ने हाल ही में टिप्पणी करते हुए कहा।

Delhi High Court: संघवाद है संविधान की बुनियादी विशेषता

कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा, “याचिकाकर्ता का यह तर्क कि ‘केंद्र सरकार’ अभिव्यक्ति का उपयोग यह गलत धारणा देता है कि राज्य सरकारें केंद्र सरकार के अधीन हैं, पूरी तरह से अस्वीकार्य है। हमारे देश के संविधान की संघीय संरचना संविधान की आवश्यक और बुनियादी विशेषताओं में से एक है। संघवाद, जो हमारे संविधान की मूल संरचना है। इसको ‘केंद्र सरकार’ जैसे शब्द के उपयोग से किसी भी तरह से कमजोर या उल्लंघन नहीं किया जा सकता है। हमारे संविधान की मूल संरचना वह नींव है जिस पर हमारे देश का शासन आधारित है”।

Delhi High Court: सामाजिक कार्यकर्ता ने दायर की याचिका

न्यायालय ने एक जनहित याचिका को खारिज करते हुए यह टिप्पणी की, जिसमें सभी कानूनों, विधानों और आधिकारिक संचार में ‘केंद्र सरकार’ शब्द को ‘संघ सरकार’ से बदलने के निर्देश देने की मांग की गई थी। आत्माराम सरावगी नाम के एक 84 वर्षीय सामाजिक कार्यकर्ता ने जनहित याचिका दायर कर तर्क दिया था कि संविधान के तहत, भारत एक ‘राज्यों का संघ’ है और ‘केंद्र सरकार’ की कोई अवधारणा नहीं हो सकती है क्योंकि यह ब्रिटिश राज के तहत अस्तित्व में थी।

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