सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, हाई कोर्ट के सभी जज फुल पेंशन के होंगे हकदार

Delhi :

हाई कोर्ट के सभी जजों को मिलेगी फुल पेंशन : सुप्रीम कोर्ट

Share

Delhi : सुप्रीम कोर्ट ने आज यानी 19 मई, 2025 को एक अहम फैसला सुनाया है, जिसमें कहा गया है कि अतिरिक्त न्यायाधीशों सहित हाई कोर्ट के सभी जज पूर्ण पेंशन और रिटायरमेंट लाभ के हकदार होंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि हाई कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायधिशों को पेंशन के रूप में सालाना 15 लाख रुपए मिलेंगे।

‘पेंशन देने से इनकार करना अनुच्छेद 14 का उल्लंघन होगा’

मामले की सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की बेंच ने कहा, पेंशन देने से इनकार नहीं किया जा सकता है। क्योंकि यह संविधान के अनुच्छेद 14 (समानता के अधिकार) का उल्लंघन होगा। सभी को पुरी पेंशन दी जाएगी। चाहे उनकी नियुक्ति कभी भी हुई हो और चाहे वे अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में रिटायर हुए हों या बाद में स्थायी किए गए हों।

‘भेदभाव करना मौलिक अधिकार का उल्लंघन’

बेंच ने सुनवाई करते हुए कहा कि नियुक्ति के समय के आधार पर या पद के आधार पर जजों के बीच भेदभाव करना मौलिक अधिकार का घोर उल्लंघन है। मुख्य न्यायाधिश ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा, हाई कोर्ट के ऐसे अतिरिक्त जज जो अब जीवित नहीं हैं, के परिवार भी स्थायी जजों के परिवारों के समान पेंशन और रिटायरमेंट लाभ के हकदार हैं।

बेंच ने अनुच्छेद 200 का किया उल्लेख

बेंच ने अनुच्छेद 200 (हाई कोर्ट के रिटायर जजों को देय पेंशन से संबंधित है) का उल्लेख करते हुए कहा कि हमारा मानना है कि रिटायरमेंट से जुड़े लाभ के लिए हाई कोर्ट के जजों के बीच किसी भी तरह का भेदभाव अनुच्छेद 14 का उल्लंघन होगा। इस प्रकार हम हाई कोर्ट के सभी जजों को चाहे वे किसी भी समय सेवा में आए हों, फुल पेंशन का हकदार मानते हैं.”

बेंच ने कहा, “संघ (भारत) अतिरिक्त जजों सहित हाई कोर्ट के सभी जजों को हर साल 13.50 लाख रुपये की फुल पेंशन का भुगतान करेगा।” इससे पहले देश की शीर्ष अदालत ने ‘जिला न्यायपालिका और हाई कोर्ट में सेवा अवधि को ध्यान में रखते हुए पेंशन के पुनर्निर्धारण के संबंध में’ समेत कई अन्य याचिकाओं पर 28 जनवरी को फैसला सुरक्षित रख लिया था।

हाई कोर्ट के जजों को पेंशन के भुगतान में कई आधारों पर असमानता का आरोप लगाया गया था, जिसमें यह भी शामिल था कि रिटायरमेंट के समय जज स्थायी जज थे या अतिरिक्त जज।

यह भी पढ़ें : आंध्र प्रदेश : खेल-खेल में कार में बैठे 4 बच्चे, अचानक लॉक हुआ दरवाजा, फिर जो हुआ जानकर हैरान रह जाएंगे आप

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

अन्य खबरें