दिल्ली: जिम्नास्टिक फेडरेशन ऑफ इंडिया के चुनाव पर रोक, दिल्ली उच्च न्यायालय का आदेश

Delhi High Court: दिल्ली उच्च न्यायालय ने जिम्नास्टिक फेडरेशन ऑफ इंडिया के आगामी चुनाव पर रोक लगा दी है। यह रोक अगली सुनवाई तक के लिए लगाई गई है। 12 अक्टूबर को दिल्ली उच्च न्यायालय मामले पर सुनवाई करेगा। बता दें जिम्नास्टिक फेडरेशन ऑफ इंडिया के कार्यकारी समिति के सदस्यों का चुनाव होना था।
मामले में पूरी सुनवाई की है जरूरत
कोर्ट ने कहा कि मामले में पूरी सुनवाई की जरूरत है। क्योंकि खेल संहिता के आदेश और WP(C) 195/2010 दिनांक 16.08.2022 में पारित निर्देशों के अनुपालन के बारे में गंभीर संदेह है। जिसमें अदालत ने सभी आदेश दिए थे। राष्ट्रीय खेल महासंघों को खेल संहिता का अनुपालन करना होगा।
नेत्र रोग विशेषज्ञ की याचिका पर सुनवाई
न्यायालय ने एक नेत्र रोग विशेषज्ञ और जिम्नास्टिक के न्यायाधीश पद्मजा गारिकीपति की याचिका पर सुनवाई करते हुए ये आदेश पारित किया है। जिसमें कहा गया है कि फेडरेशन का चुनाव उच्च न्यायालय के आदेशों का उल्लंघन करते हुए होने वाला था।
अगस्त, 2022 में कोर्ट ने दिया था फैसला
कोर्ट को बताया गया कि 16 अगस्त, 2022 के अपने फैसले में, दिल्ली उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने केंद्र सरकार को सभी राष्ट्रीय खेल महासंघों में भविष्य के चुनावों के लिए उसके निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने का आदेश दिया था, लेकिन जीएफआई उनका पालन नहीं कर रहा है। निर्देशों का अनुपालन किए बिना चुनाव बुलाए गए हैं।
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