Uttar Pradesh

Arms Act: कोर्ट परिसर के भीतर हथियार ले जाना सार्वजनिक सुरक्षा के लिए खतरा

Arms Act: इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने हाल ही में कहा कि वकीलों या वादकारियों को अदालत परिसर के भीतर हथियार ले जाने की अनुमति देने से सार्वजनिक सुरक्षा को खतरा होगा। न्यायमूर्ति पंकज भाटिया ने कहा कि सामान्य नियम (सिविल) के नियम 614-ए में अदालत परिसर में हथियार ले जाने पर विशेष रोक और उच्च न्यायालय के पहले के निर्देशों के बावजूद, वकील बंदूकें ले जा रहे थे।

Arms Act: प्रशासन की विश्वसनीयता पर पड़ेगा प्रतिकूल प्रभाव

न्यायालय ने कहा, “वकीलों या ड्यूटी पर तैनात सशस्त्र बलों के सदस्य के अलावा किसी भी वादी को हथियार ले जाने की अनुमति देना स्पष्ट रूप से अदालत परिसर में सार्वजनिक शांति या सार्वजनिक सुरक्षा के लिए खतरा होगा, जिसका न केवल जिला अदालतों में आने वाले वादियों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।” लेकिन इसका न्याय प्रशासन की विश्वसनीयता पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, जो भारत के संविधान की बुनियादी विशेषताओं में से एक है”।

Arms Act: मामले पर सख्त कोर्ट

“…हथियार लाइसेंस केवल राज्य द्वारा दिया गया एक विशेषाधिकार है और यह एक अधिकार नहीं है और हथियार रखने का अधिकार निश्चित रूप से एक मौलिक अधिकार नहीं है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत गारंटीकृत अधिकार तो बिल्कुल भी नहीं है।” न्यायालय ने एक निर्देश जारी कर उत्तर प्रदेश के सभी जिला न्यायाधीशों और न्यायिक अधिकारियों को अदालत परिसर के भीतर हथियार ले जाने वाले वादियों और वकीलों के खिलाफ शस्त्र अधिनियम के तहत मामला दर्ज करने का निर्देश दिया।

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