
Supreme Court : सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश आया. जिसमें कहा गया कि दिल्ली एनसीआर में आवारा कुत्तों को शेल्टर होम भेजे जाने के लिए कहा. इसी मुद्दे पर एक वकील ने कोर्ट में याचिका दाखिल की. CJI ने बेंच अपना फैसला पहले ही सुना चुकी है. मै इसे देखता हूं.
बार और बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक, सीजेआई गवई के सामने एक वकील ने यह मुद्दा रखा था. उन्होंने कहा कि यह सामुदायिक कुत्तों का मामला है. सुप्रीम कोर्ट का ही एक पुराना आदेश है, जिसमें कहा गया कि किसी भी परिस्थिति में कुत्तों की अंधाधुंध हत्या नहीं की जा सकती है. फैसला देने वाली बेंच में जस्टिस करोल भी शामिल थे. फैसले में कहा गया था कि सभी जीवों के प्रति करुणा होनी चाहिए.
‘क्या डॉग लवर्स…’
बताते चलें कि सुप्रीम कोर्ट ने कुत्तों के काटने से होने वाली मौतों पर चिंता जताई है. दिल्ली एनसीआर के सभी कुत्तों को शेल्टर भेजने का निर्देश दिया था. जस्टिस जेबी पारडीवाला और जस्टिस आर महादेवन की बेंच ने सख्त लहजे में कहा था, क्या डॉग लवर्स, उन लोगों को वापस ला सकते हैं, जिनकी रेबीज की वजह से मौत हो गई.
‘कुत्तों को गोद लेकर घर में रखा जा सकता है’
एनिमल एक्टिविस्ट ने यह भी कहा कि कुत्तों को गोद लेकर घर में रखा जा सकता है. इसी पर कोर्ट का कहना है कि जो आवारा कुत्ते हैं, रातों-रात पालतू नहीं बनाया जा सकता है. कुत्ता काटने की जानकारी मिल सके, इसके लिए कोर्ट ने राज्य सरकार और नगर निगम से हेल्पलाइन नंबर जारी के लिए बोला है. यह भी कहा कि अगर ऐसी कोई शिकायत आती है तो आवारा कुत्ते को पकड़ा जा सके और डॉग शेल्टर होम में भेजा जा सके.
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