पटना हाईकोर्ट से कोचिंग संचालकों को फिलहाल राहत

Patna High Court's decision
Patna High Cout’s decision: पटना हाईकोर्ट ने कोचिंग संचालकों को राहत दी है। कोर्ट ने एसीएस(ACS) केके पाठक के आदेश पर रोक लगा दी है। कोर्ट के आदेश के बाद कोचिंग संचालकों में खुशी है। जस्टिस मोहित कुमार शाह की एकल पीठ ने ये आदेश सभी पक्षों को सुनने के बाद पारित किया गया है। शिक्षा विभाग के एसीएस केके पाठक को पटना हाईकोर्ट के इस फैसले से झटका लगा है।
समझें, क्या था पूरा मामला
राज्य में चलने वाले कोचिंग सेंटरों के पूर्वाह्न 9 बजे से अपराह्न 4 बजे तक संचालित नहीं करने को लेकर बिहार राज्य के शिक्षा विभाग के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी द्वारा 31 जुलाई, 2023 को आदेश जारी किया गया था। इससे कोचिंग संस्थानों में खलबली थी। कोचिंग संस्थानों को इस अवधि में नहीं चलाये जाने संबंधी आदेश को लागू करने के लिये राज्यभर के जिलाधिकारियों को निर्देशित किया गया था।
Patna High Cout’s decision: दोनों पक्षों को सुनने के बाद सुनाया फैसला
कोचिंग संचालकों में इस बात को लेकर विरोध था। इसके बाद इस संबंध में कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। अब पटना हाईकोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद अपना फैसला सुनाया है। इस फैसले से कोचिंग संचालक काफी खुश नजर आ रहे हैं। फिलहाल पटना हाइकोर्ट ने राज्य के शिक्षा विभाग के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी केके पाठक के आदेश पर रोक लगा दी है।
रिपोर्टः सुजीत कुमार, ब्यूरोचीफ, बिहार
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