EVM के इस्तेमाल को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई कर सकता है Supreme Court

सुप्रीम कोर्ट ने बधुवार को EVM को चुनौती देने वाली एक याचिका पर सुनवाई करने के लिए सहमती जताई है। चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ ने वकील एमएल शर्मा की दलीलें सुनने के बाद ये विचार वयक्त किया है। एमएल शर्मा ने व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में ये याचिका दायर की थी।
शर्मा ने अपनी याचिका ने कहा है कि जनप्रतिनिधित्व कानून की धारा 61ए EVM को इस्तेमाल करने की इजाजत देती है। लेकिन इसे अभी तक संसद में पारित किया गया है, इसलिए इसे लागू नहीं किया जा सकता है।
वकील एमएल शर्मा ने मांग की है कि ईवीएम से हुए चुनावों को रद्द किया जाए और आने वाले चुनावों में ईवीएम की जगह बैलेट पेपर पर वोटिंग की जाए।

CJI की पीठ याचिका को सूचीबद्ध करने पर विचार करेगी। उत्तर प्रदेश सहित पांच राज्यों में अगले महीने चुनाव होने वाले हैं।
इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को लेकर कहा है कि पीठ देखेगी कि याचिका में सुनवाई की कितनी क्षमता है। अगर याचिका समुचित और उचित पाई जाती है तो कोर्ट इस पर सुनवाई करेगा।