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दिल्ली सरकार हुई स्कूलों में मोबाइल फोन के इस्तेमाल पर सख्त, शिक्षा विभाग ने लगाया प्रतिबंध

दिल्ली सरकार ने स्कूलों में मोबाइल फोन के इस्तेमाल पर बैन लगा दिया है। सरकार ने कहा है कि, अगर छात्र स्कूल में मोबाइल फोन लेकर आते हैं तो स्कूल अथॉरिटी मोबाइल फोन को किसी लॉकर आदि में रखने की व्यवस्था करें। इसके अलावा स्कूलों को एक इमरजेंसी हेल्पलाइन नंबर भी जारी करना होगा, जिससे इमरजेंसी की स्थिति में स्टूडेंट्स अपने पेरेंट्स से बात कर सकें। एडवाइजरी में स्कूल स्टाफ और शिक्षकों को भी क्लास, लाइब्रेरी, प्लेग्राउंड और साइंस लैब जैसी जगहों पर मोबाइल फोन का इस्तेमाल नहीं करने को कहा गया है।

दिल्ली के शिक्षा निदेशक हिमांशु गुप्ता ने दिल्ली स्कूल शिक्षा नियम, 1973 के तहत यह एडवाइजरी जारी की है। दिल्ली सरकार ने कहा है कि क्लास रूम में मोबाइल फोन पर कड़ाई से प्रतिबंधित हो। अभिभावक यह सुनिश्चित करें कि उनके बच्चे स्कूल प्रांगण में मोबाइल फोन लेकर ना जाएं। 

शिक्षा निदेशक हिमांशु गुप्ता ने बताया कि प्राइवेट स्कूलों के एक पेरेंट्स एसोसिएशन से इसकी मांग की थी। एडवाइजरी में कहा गया है- मोबाइल फोन बच्चों की शिक्षा और उनके एकेडमिक प्रदर्शन को प्रभावित करता है। स्मार्टफोन के चलते बच्चों में बुली और हैरेसमेंट करने की घटनाएं बढ़ गई हैं। इसके अलावा आपत्तिजनक फोटो-वीडियो रिकॉर्ड और शेयर करने की घटनाएं भी बढ़ी हैं। इससे बच्चों की मानसिक स्थिति पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है।

मोबाइल फोन के अधिक इस्तेमाल से एंग्जाइटी, डिप्रेशन, नींद की कमी और हाइपरटेंशन जैसी संबंधित समस्याएं भी हो सकती हैं। इसलिए पेरेंट्स को बच्चों को इसका कम इस्तेमाल करने के लिए प्रेरित करना चाहिए।

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