
हाइलाइट्स :-
- एसआई भर्ती मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा.
- हाईकोर्ट के फैसले को दी चुनौती.
- पेपर लीक में 50+ गिरफ्तार.
Rajasthan SI Paper Leak Case : राजस्थान की सब-इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 2021 एक बार फिर सुर्खियों में है, क्योंकि अब यह मामला सुप्रीम कोर्ट की दहलीज तक पहुंच गया है. याचिकाकर्ता कैलाश चंद शर्मा ने राजस्थान हाईकोर्ट की डिविजन बेंच के उस फैसले को चुनौती दी है, जिसमें सिंगल बेंच द्वारा भर्ती रद्द करने के आदेश पर रोक लगा दी गई थी. इस मामले में अब अंतिम फैसला सुप्रीम कोर्ट करेगा.
डिविजन बेंच ने फैसले पर लगाई थी रोक
बताया गया है कि यह याचिका गुरुवार सुबह करीब 4 बजकर 7 मिनट पर दाखिल की गई थी. वहीं, चयनित अभ्यर्थियों ने भी सुप्रीम कोर्ट में कैविएट याचिका दाखिल की है, जिससे बिना उनकी बात सुने कोई निर्णय न लिया जा सके.
गौरतलब है कि इससे पहले 8 सितंबर को हाईकोर्ट की डिविजन बेंच ने सिंगल बेंच के फैसले पर रोक लगाई थी. सिंगल बेंच ने परीक्षा में गड़बड़ी को देखते हुए पूरी भर्ती प्रक्रिया को रद्द करने का निर्देश दिया था. इस फैसले के खिलाफ चयनित उम्मीदवारों ने अपील दायर की थी.
परीक्षा रद्द करना न्यायसंगत नहीं
चयनित अभ्यर्थियों का कहना है कि उन्होंने पूरी ईमानदारी से परीक्षा दी और उन्हें नियुक्ति भी मिल चुकी है. ऐसे में भर्ती को अब रद्द करना न्यायसंगत नहीं होगा. अभ्यर्थियों ने तर्क दिया कि सरकार भी भर्ती को रद्द करने के पक्ष में नहीं है.
उल्लेखनीय है कि यह भर्ती सब-इंस्पेक्टर और प्लाटून कमांडर के 859 पदों के लिए आयोजित की गई थी. राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) ने 2021 में इसका आयोजन किया था. लेकिन परीक्षा के दौरान पेपर लीक की घटनाएं सामने आई थीं, जिसके बाद यह मामला विवादों में आ गया.
50 से अधिक ट्रेनी एसआई गिरफ्तार
जांच एजेंसियों ने इस पेपर लीक प्रकरण में 50 से अधिक ट्रेनी एसआई और अन्य लोगों को गिरफ्तार किया था. इस मामले में RPSC के एक सदस्य की संलिप्तता की बात भी सामने आई थी. हालांकि, कुछ आरोपियों को बाद में अदालत से ज़मानत भी मिल गई.
अब जब सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंच गया है, तो यह देखना दिलचस्प होगा कि देश की सबसे बड़ी अदालत इस विवादित भर्ती पर क्या फैसला सुनाती है.
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