
राजस्थान के कोटपुतली बेहरोर जिले की एक अदालत ने कांग्रेस के विधायक (Congress MLA) वेद प्रकाश सोलंकी (Ved Prakash Solanki) को चेक बाउंस (Check Bounce) से जुड़े एक मामले एक साल की जेल की सजा सुनाई है.
क्या है पूरा मामला ?
एडिश्नल चीफ़ ज्यूडिशियल मैजिस्ट्रेट निखिल सिंह ने चाकसू के विधायक वेद प्रकाश सोलंकी पर 55 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है. इस मामले में वादी के वकील महेंद्र कुमार प्रजापत ने बुधवार को बताया कि जुर्माने की रकम में 54 लाख रुपये शिकायतकर्ता मोहर सिंह यादव (Mohar Singh Yadav) को दिया जाएगा.
एडवोकेट प्रजापत ने बताया कि साल 2015 में वेद प्रकाश सोलंकी ने ज़मीन के एक सौदे (Land Case) के सिलसिले में मोहर सिंह यादव से 35 लाख रुपये लिए थे.
समाचार एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार, ये सौदा पूरा नहीं हो पाया और वेद प्रकाश सोलंकी ने मोहर सिंह यादव को 35 लाख रुपये का चेक दिया था जो बाउंस कर गया. इसके बाद मोहर सिंह यादव ने वेद प्रकाश सोलंकी पर मुकदमा दायर कर दिया था.