नाबालिगों से अप्राकृतिक यौनाचार के दोषी को दस साल की सजा

Punishment in case of unnatural sex
Punishment in unnatural sex: दो नाबालिगों के साथ अप्राकृतिक यौनाचार(unnatural sex ) के आरोप में मंटू यादव को भभुआ पॉक्सो कोर्ट ने सुनाई दस वर्ष कि सजा और 30 हजार रुपया का लगाया जुर्माना।
Punishment in unnatural sex: कैमूर में हुई थी मानवता को शर्मसार करने वाली घटना
कैमूर में मानवता को शर्मसार करने वाली घटना के आरोपी को दस वर्ष, 30 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई है। यह सजा भभुआ पॉक्सो कोर्ट के ADJ-6 आशुतोष कुमार उपाध्याय की अदालत ने सुनाई। आरोप था कि आरोपी मंटू यादव ने दो नाबालिगों के साथ अप्राकृतिक यौनाचार(unnatural sex) किया है।
Punishment in unnatural sex: बधार में खेल रहे बच्चों को बुलाया था अपने पास
घटना मोहनिया थाना क्षेत्र में 2017 में हुई थी। बता दें कि दो नाबालिग गांव के बधार में खेल रहे थे। तभी उसी गांव के निवासी मंटू यादव ने दोनों नाबालिगों को अपने पास बुलाया। जब बच्चे उसके पास पहुंचे तो उसने दोनों के साथ जबरन अप्राकृतिक यौनाचार किया।
Punishment in unnatural sex: नाबालिगों ने मां को बताई थी पूरी घटना
आरोप है कि इस दौरान दोनों नाबालिग चीखते-चिल्लाते रहे पर उसे रहम नहीं आया। जब दोनों रोते हुए अपने घर गए तो नाबालिगों ने अपनी मां से सारी बात बताई। मामले की जानकारी पर जब परिजन मंटू यादव के पास पहुंचे और उससे घटना के बारे में बात की तो वह मारपीट करने लगा।
परिजनों ने मोहनिया थाने में दर्ज कराई थी रिपोर्ट
इसके बाद परिवारीजनों ने मोहनिया थाना पहुंचकर मामले में प्राथमिकी दर्ज करवाई। घटना की सूचना पर तत्काल कार्रवाई करते हुए मोहनिया पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा। इसके एक सप्ताह बाद आरोपी जमानत पर रिहा हो गया। मामले में कोर्ट में सुनवाई चलती रही।
Punishment in unnatural sex: घटना के छह साल बाद सुनाई गई सजा
घटना के छह साल बाद आरोपी को भभुआ पॉक्सो कोर्ट के ADJ-6 आशुतोष कुमार उपाध्याय की अदालत ने सजा सुनाई। मामले में उसे दोषी पाए जाने पर दस साल का कारावास और 30 हजार रुपये का लगा अर्थदंड लगाया गया।
अर्थदंड न देने पर बढ़ेगी सजा की अवधि- शशि भूषण पांडेय
भभुआ पॉक्सो कोर्ट के सरकारी वकील शशि भूषण पांडेय ने बताया कि 2017 में मोहनिया थाने में दो नाबालिगों के साथ अप्राकृतिक यौनाचार का मामला दर्ज किया गया था। इसमें आरोपी मंटू यादव मोहनिया थाना क्षेत्र का रहने वाला था। भभुआ पॉक्सो कोर्ट के ADJ-6 आशुतोष कुमार उपाध्याय की अदालत ने इस मामले में सजा सुनाई है। आरोपी को दस साल का कारावास और 30 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई गई है। अर्थदंड न देने पर सजा की अवधि बढ़ाई जाएगी।
रिपोर्ट: प्रमोद कुमार, संवाददाता, कैमूर, बिहार
ये भी पढ़ें: जो जातीय जनगणना के खिलाफ, वो बराबरी के खिलाफ-लालू प्रसाद