लाउडस्पीकर विवाद: मुंबई में लाउडस्पीकर से अजान पर एक्शन, FIR दर्ज

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लाउडस्पीकर विवाद: मुंबई पुलिस ने लाउडस्पीकर से अजान के बाद दो मस्जिदों के खिलाफ केस दर्ज किया है। बांद्रा में नूरानी मस्जिद और सांताक्रूज में लिंक रोड पर मुस्लिम कब्रिस्तान मस्जिद के खिलाफ केस दर्ज किया गया है।

लाउडस्पीकर विवाद
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लाउडस्पीकर विवाद: मुंबई पुलिस ने लाउडस्पीकर से अजान के बाद दो मस्जिदों के खिलाफ केस दर्ज किया है। बांद्रा में नूरानी मस्जिद और सांताक्रूज में लिंक रोड पर मुस्लिम कब्रिस्तान मस्जिद के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। मुंबई पुलिस के मुताबिक, सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक लाउडस्पीकर के इस्तेमाल पर कार्रवाई की जाएगी।

बांद्रा में नूरानी मस्जिद के मैनेजमेंट ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का उल्लंघन किया, जिसके बाद पुलिस ने उनके खिलाफ आईपीसी की धारा 188 और महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम के धाराओं के तहत मामला दर्ज किया। इसके अलावा मुंबई की सांताक्रूज पुलिस ने लिंक रोड स्थित कबीरस्तान मस्जिद से जुड़े लोगों के खिलाफ भी मामला दर्ज किया है।

सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन जरूरी

मस्जिद प्रबंधन और पुलिस ने इस मुद्दे पर बैठकर चर्चा की। पुलिस ने सभी से सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन करने की अपील की है। वहीं मस्जिद प्रबंधन ने पुलिस को आश्वासन दिया है कि मस्जिदों द्वारा सुबह की अजान के दौरान लाउडस्पीकर का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा।

बता दें कि लाउडस्पीकर विवाद के बीच बुधवार को मनसे प्रमुख राज ठाकरे ने महाराष्ट्र सरकार से सवाल किया था कि उनके कार्यकर्ताओं को हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए गिरफ्तार किया जा रहा है। उन मस्जिदों के खिलाफ क्या कार्रवाई की जाएगी जो दिशा-निर्देशों का पालन नहीं कर रहे हैं और सुबह की अजान दे रहे हैं।

पुलिस ने किया साउंड सिस्टम जब्त

मस्जिद से अजान होने के बाद पुलिस ने संज्ञान लेते हुए साउंड सिस्टम को जब्त कर लिया। पुलिस के मुताबिक, सुबह छह बजे से पहले लाउडस्पीकर से अजान दी गई। दोपहर बाद सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करते हुए लाउडस्पीकर पर जोर-जोर से अजान दी गई। इसपर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर साउंड सिस्टम को जब्त कर लिया और आईपीसी की धारा 188 के तहत के मामला दर्ज किया।

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