Bihar

बिहार विधानसभा चुनाव से पहले लालू परिवार को बड़ा झटका, IRCTC भ्रष्टाचार केस में कोर्ट ने तय किए आरोप

फटाफट पढ़ें

  • लालू परिवार पर आईआरसीटीसी आरोप तय
  • दिल्ली कोर्ट ने साजिश और भ्रष्टाचार दर्ज
  • राबड़ी-तेजस्वी पर धोखाधड़ी के आरोप
  • लालू पर पद दुरुपयोग का केस दर्ज
  • लालू बोले निर्दोष, मुकदमा सामना करेंगे

IRCTC Case : दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने आईआरसीटीसी होटल भ्रष्टाचार मामले में लालू परिवार के खिलाफ आरोप तय कर दिए हैं. बिहार चुनाव के बीच यह लालू यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव को बड़ा झटका लगा है.

राउज एवेन्यू कोर्ट ने राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी और बेटे तेजस्वी यादव के खिलाफ आईआरसीटीसी घोटाले में भ्रष्टाचार, आपराधिक साजिश और धोखाधड़ी के आरोप तय किए हैं.

साजिश और धोखाधड़ी के आरोप तय

विशेष न्यायाधीश (पीसी एक्ट) विशाल गोगने ने सोमवार को इस मामले में आदेश पारित किया. केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने आरोप लगाया है कि लालू यादव, जो 2004 से 2009 तक रेल मंत्री रहे, ने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए निजी कंपनी सुजाता होटल्स को रांची और पुरी में दो आईआरसीटीसी होटलों के पट्टे के लिए अनुचित तरीके से दिए.

इतना ही नहीं, इसके बदले में राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव से जुड़ी एक कंपनी को बाजार मूल्य से काफी कम कीमत पर करोड़ों की जमीन हस्तांतरित की गई. कोर्ट ने लालू यादव के खिलाफ भ्रष्टाचार और आपराधिक साजिश के आरोप तय किए, जबकि राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव पर भी साजिश और धोखाधड़ी से संबंधित कई अपराधों के आरोप लगाए गए हैं.

लालू यादव पर आपराधिक षड्यंत्र के आरोप तय

दिल्ली की कोर्ट ने आरोपियों के खिलाफ उनकी कथित भूमिका के आधार पर अलग-अलग धाराओं में आरोप तय किए हैं. राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव पर धोखाधड़ी और आपराधिक षड्यंत्र रचने के आरोप आईपीसी की धारा 420 और 120बी के तहत लगाए गए हैं. सभी आरोपियों पर आपराधिक षड्यंत्र का भी आरोप है. लालू प्रसाद यादव ने खुद को निर्दोष बताया है और कहा है कि वे मुकदमे का सामना करेंगे.

मई में सुरक्षित रखा गया था फैसला

24 सितंबर को विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने ने लालू प्रसाद यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी, बेटे तेजस्वी यादव समेत अन्य आरोपियों को निर्धारित तारीख पर अदालत में पेश होने का निर्देश दिया था. अदालत ने सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद 29 मई को फैसला सुरक्षित रख लिया था. यह मामला 2004 से 2009 के बीच लालू प्रसाद यादव के रेल मंत्री रहते आईआरसीटीसी होटलों के रखरखाव ठेकों में हुए कथित भ्रष्टाचार से जुड़ा है.

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