Haryana: बेटी से दुष्कर्म करने वाले पिता को उम्रकैद, समाज को संदेश देने के लिए कड़ी सजा की जरूरत

Haryana: बेटी से दुष्कर्म करने वाले पिता को उम्रकैद, समाज को संदेश देने के लिए कड़ी सजा की जरूरत
हरियाणा के सिरसा में एक फास्ट-ट्रैक कोर्ट ने शुक्रवार को अपनी 13 वर्षीय नाबालिग बेटी से बलात्कार करने वाले एक पिता की सराहना की और उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई। जज प्रवीण कुमार ने दोषी पर 1 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना न देने पर आरोपी को एक साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

कोर्ट में फैसला सुनाए जाने से पहले 43 साल का शख्स कटघरे में खड़ा हो गया और जज से सजा में नरमी की मांग की। इसके बाद अभियोजन पक्ष ने न्यायाधीश से दोषी को कड़ी सजा देने की मांग करते हुए कहा कि दोषी ने पिता और बेटी के रिश्ते को बर्बाद कर दिया है। जब पिता ही ऐसा करने लगें तो लड़कियां कैसे सुरक्षित रहेंगी?
जनता को संदेश भेजते समय कड़ी से कड़ी सजा दी जानी चाहिए। इसके बाद जस्टिस प्रवीण कुमार ने कहा कि बेटी को अपने पिता पर पूरा भरोसा है। यह जघन्य अपराध किसी भी तरह से नरमी का पात्र नहीं है, इसलिए सज़ा कड़ी होनी चाहिए। इसके बाद न्यायाधीश अभियोजन पक्ष की दलीलों से सहमत हुए और प्रतिवादी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। उम्रकैद की सजा के बारे में सुनते ही कठघरे में खड़े दोषी की आंखों से आंसू छलक पड़े।
अगली रात फिर बलात्कार का प्रयास
इस मामले में महिला साना सिरसा पुलिस ने दिसंबर 2019 में केस दर्ज किया था। पुलिस को दिए बयान में 13 वर्षीय पीड़िता ने बताया कि 28 नवंबर 2019 को वह, उसका छोटा भाई और उसके पिता रात को खाना खाने के बाद एक ही बिस्तर पर सोए थे। देर रात उसके पिता ने उसके साथ बलात्कार किया। पीड़िता ने रोते हुए बताया कि सुबह उठने के बाद उसने अपनी बुआ को पूरी कहानी बताई।
बुआ ने मामा को बताई पूरी बात
अगली रात, उसके पिता ने उसके साथ फिर से बलात्कार करने की कोशिश की। उसने घंटी बजाई तो बुआ ने दरवाज़ा खोला। जब उसके पिता ने यह देखा तो वह भाग गया। पीड़ित ने बताया कि इसके बाद वह अपनी मामा के साथ गांव चली गई। मेरे मामा ने मेरी माँ को बुलाया जो पंजाब गयी हुई थी। फिर मैं पुलिस के पास गई और रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने ये बयान दर्ज किए और आरोपी पिता के खिलाफ POCSO एक्ट के तहत शिकायत दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया।