श्रीकांत त्यागी को कोर्ट से बड़ी राहत, लेकिन जेल से नहीं छूटेगा पीछा?

श्रीकांत त्यागी फिर से एक बार सुर्खियों में आ गए हैं। आपको बता दें कि एक स्थानीय अदालत ने शुक्रवार को श्रीकांत त्यागी (Shrikant Tyagi) को तीन मामलों में जमानत दे दी है, लेकिन वह जेल में ही रहेगा क्योंकि उस पर दिल्ली पुलिस (Delhi Police) द्वारा गैंगस्टर एक्ट के तहत मामला भी दर्ज किया गया है। मालूम हो कि त्यागी को नौ अगस्त को नोएडा (Noida) में एक गगनचुंबी इमारत में एक महिला के साथ मारपीट और गाली-गलौज करी थी।
श्रीकांत त्यागी (Shrikant Tyagi) को 5 अगस्त को नोएडा सेक्टर 93बी में ग्रैंड ओमेक्स के परिसर में एक महिला के साथ गाली-गलौज और मारपीट करने के आरोप में पुलिस ने गिरफ्तार किया था। घटना उस समय हुई जब महिला ने त्यागी द्वारा कुछ पेड़ लगाने पर आपत्ति जताते हुए नियमों का उल्लंघन भी बताया। पुलिस की 12 टीमों और उत्तर प्रदेश एसटीएफ ने तीन राज्यों में श्रीकांत त्यागी की तलाश की। उसका पता मेरठ से लगाया गया, जहां पुलिस ने उसे और उसके तीन साथियों को गिरफ्तार कर लिया।
किन-किन धाराओं के मामले हैं दर्ज?
श्रीकांत त्यागी पर भारतीय दंड संहिता की धारा 354 (महिला की शील भंग करना और हमला), 447 (आपराधिक अतिचार), 323 (स्वेच्छा से चोट पहुंचाना), 504 (जानबूझकर अपमान करना) और 506 (आपराधिक धमकी) के तहत मामला दर्ज किया गया था।
बाद में पुलिस ने उनके वाहनों पर उत्तर प्रदेश सरकार के प्रतीकों और मोनोग्राम का दुरुपयोग करने के लिए धोखाधड़ी और प्रतिरूपण के मामले में मामला दर्ज किया और भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 419 (प्रतिरूपण द्वारा धोखाधड़ी) और 482 (झूठी संपत्ति चिह्न) के तहत आरोप लगाया।