Delhi High Court ने पीएम मोदी पर विवादित टिप्पणी करने पर दिया एक्शन का आदेश, ‘PM को जेबकतरा कहना ठीक नहीं’

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Delhi High Court:

पीएम मोदी को जेब कतरा कहे जाने वाले बयान पर दिल्ली हाईकोर्ट(Delhi High Court) ने आपत्ति जताई है। अब इस मामले में हाई कोर्ट की ओर से कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ उचित फैसला लेने के लिए चुनाव आयोग को 8 दिन का समय दिया है। राहुल गांधी की टिप्पणी पर कोर्ट ने कहा कि राहुल का बयान ठीक नहीं था।

यहां जाने पूरा मामला

दरअसल 21 नवंबर चुनावी रैली के दौरान एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर निशाना साधा था। उन्होनें अपने इस बयान में कहा था कि मोदी का काम आपका ध्यान इधर-उधर करने का है. जैसे दो जेबकतरे होते हैं, एक आता है, आपके सामने आपसे बात करता है, आपका ध्यान भटकाता है. तब तक पीछे से कोई दूसरा जेब काट लेता है। इसी दौरान उन्होने कहा था कि मोदी का काम आपका ध्यान भटकाना है. अडानी का काम आपकी जेब काटना है. दोनों आते हैं, एक टीवी पर आता है. आपसे कहेगा हिंदू-मुस्लिम, कभी क्रिकेट मैच में चला जाएगा. वो अलग बात है कि हरवा दिया. पीएम मतलब पनौती मोदी।

इस मामले में जारी किया था नोटिस?

बताया जा रहा है कि इस मामले में  चुनाव आयोग ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को नोटिस भी जारी किया था। इस नोटिस के जारी होने से एक दिन पूर्व बीजेपी ने राहुल के खिलाफ चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज कराई थी। इस नोटिस के संबंध में चुनाव आयोग द्वारा राहुल गांधी से जवाब मांगा गया था। चुनाव आयोग द्वारा यह सवाल किया गया था कि आचार संहिता का उल्लंघन करने के लिए उनके खिलाफ इस मामले में कार्यवाही क्यों नहीं की जानी चाहिए?

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