
POCSO Act: केरल की एक अदालत ने शनिवार, 04 नवंबर को अलुवा जिले में 5 साल की बच्ची से बलात्कार और हत्या के लिए अशफाक आलम को दोषी ठहराया। यह फैसला अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश के सोमन ने सुनाया। बता दें कि आरोपी पर यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण अधिनियम यानी (POCSO अधिनियम) का मामवा दर्ज था जिसके तहत मामलों की सुनवाई करते हुए दोषी करार दिया गया।
POCSO Act: 09 नवंबर को सुना सकता है सजा
जानकारी के अनुसार कोर्ट 9 नवंबर को सजा का ऐलान कर सकता है। बता दें कि एर्नाकुलम कोर्ट ने 7 सितंबर को इस मामले की सुनवाई शुरू की। और 16 सितंबर को आरोप तय किए गए। जिसके बाद 4 अक्टूबर से मामले की सुनवाई हुई थी।
26 दिनों की ट्रायल, फिर दोषी करार
मामले में कोर्ट ने करीब 26 दिन बाद 4 नवंबर को आरोपी को दोषी मानते हुए फैसला सुनाया। बता दें कि यह घटना इसी साल जुलाई में हुआ था जब बिहार के एक प्रवासी श्रमिक अशफाक आलम ने पांच वर्षीय पीड़ित लड़की का अपहरण कर, रेप करने के बाद हत्या कर दी थी। बच्चे का शव अलुवा के एक स्थानीय बाजार के पीछे एक दलदली इलाके में एक बोरे में मिला था।
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