Uttarakhand: अंकिता के हत्यारे पुलकित आर्य को हाईकोर्ट ने फटकारा, जमानत याचिका खारिज

उत्तराखंड में अंकिता भंडारी हत्याकांड में एक महत्वपूर्ण बदलाव हुआ है. उत्तराखंड हाईकोर्ट ने मुख्य आरोपी पुलकित आर्या की जमानत याचिका को खारिज कर दी है। आरोपी पुलकित आर्या की जमानत याचिका कल, यानी 20 दिसंबर को अदालत ने खारिज कर दी है।
जमानत याचिका अदालत ने खारिज कर दी
कोर्ट ने कहा कि यह गंभीर अपराध था. निचली अदालत में अब तक मिली सभी गवाहियों से पुष्टि हुई है कि सभी आरोपी घटना के समय घटनास्थल पर उपस्थित थे। यह मामला न्यायमूर्ति रवींद्र मैठाणी की बेंच में विचाराधीन था। कोर्ट में सुनवाई के दौरान मृतक के परिवार ने बताया कि आरोपियों ने रिसॉर्ट में तोड़फोड़ कर सबूत मिटाया था। रिसॉर्ट में डीवीआर और सीसीटीवी कैमरे बंद कर दिए गए।
ये पूरी घटना है
पौड़ी जिले के डोभ श्रीकोट की अंकिता भंडारी ने वनंत्रा रिजॉर्ट में काम किया। होटल मालिक पुलकित आर्य, सौरभा भास्कर और अंकित पर अंकित भंडारी की हत्या का आरोप लगा है। तीनों ने अंकिता को चीला बैराम धक्का देकर मार डाला है। तीनों को इस मामले में पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेजा था। तब से सभी आरोपियों को जेल में रखा गया है।
घटना ने देश भर में गुस्सा फैलाया
पूरा देश अंकिता भंडारी हत्याकांड से गुस्सा था। इस मामले में बहुत सियासत भी हुई, और विपक्ष ने सरकार से इसमें कार्रवाई की मांग की। मामला कोटद्वार की निचली अदालत में चल रहा है। पुलकित ने पिछले हफ्ते जमानत के लिए हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। जिस पर अदालत ने याचिका को खारिज कर दिया क्योंकि यह संगीन अपराध था।
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