
Supreme Court ordered to West bengal : सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को 25 प्रतिशत महंगाई भत्ता देने का आदेश दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल को निर्देश दिए हैं. जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस संजय करोल की बेंच ने कहा कि राज्य सरकार के कर्मचारियों को 25% महंगाई भत्ता दिया जाए, जिसके बाद कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार से तीन महीने के भीतर इसका भुगतान करने के लिए कहा है. वहीं कोर्ट इस मामले की अगली सुनवाई अगस्त में करेगा.
हालांकि सरकार के इस फैसले से लाखों कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को फायदा मिलने की पूरी उम्मीद है. मालूम हो कि पश्चिम बंगाल में सरकार के कर्मचारियों को करीब 18 फीसदी डीए दिया जाता है. हालांकि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पेश बजट में 4 फीसदी महंगाई भत्ता बढ़ाया था.
हाईकोर्ट ने दिया था 31% डीए देने का आदेश
बात 20 मई 2022 की है, जब राज्य सरकार ने सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने राज्य के कर्मचारियों के एक वर्ग ने महंगाई भत्ते की बकाया मांग करते हुए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया, वहीं राज्य के कर्मचारियों को 31 प्रतिशत की दर से डीए का भुगतान करने का आदेश दिया गया था. जिसके बाद हाईकोर्ट में एकता मंच और सरकारी कर्मचारियों की परिषद की जीत देखने को मिली.
यह भी पढ़ें : ‘ये तो सिर्फ एक ट्रेलर था, समय आने पर पूरी पिक्चर दुनिया को दिखाएंगे’, भुज एयरबेस से राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान को दी चेतावनी
3 नवंबर 2022 को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती
इस आदेश को 3 नवंबर 2022 को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई. राज्य सरकार के कर्मचारी केंद्र की दरों पर डीए की मांग करने लगे. फिलहाल केंद्र सरकार के कर्मचारियों को 53 प्रतिशत की दर से डीए मिल रहा है. बता दें कि दिसंबर में इस मामले को लेकर आखिरी सुनवाई हुई थी. जबकि 2022 से मौजूदा वक्त तक 18 बार इसकी सुनवाई टाली जा चुकी है.
Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र, बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप