CAA नागरिकता देने वाला कानून- सम्राट चौधरी, डिप्टी सीएम, बिहार
Samrat on CAA: CAA की अधिसूचना जारी होने के बाद लोगों के मन में तमाम तरह की आशंकाएं पनपने लगी हैं। दरअसल इसके बारे में कहा गया है कि इसमें पड़ोसी मुल्क से आए अल्पसंख्यकों को नागरिकता दी जाएगी। वहीं अब बीजेपी के केई नेता भी इस बात को जनता को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। इसी क्रम बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने भी मीडिया से बात की।
‘किसी की नागरिकता वापस नहीं ली जाएगी’
CAA की अधिसूचना जारी होने पर बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा, “CAA में किसी की नागरिकता जानी ही नहीं है। इसके तहत नागरिकता दी जानी है। चाहें वे पाकिस्तान से आए हुए अल्पसंख्यक हों, अफगानिस्तान से आए हुए अल्पसंख्यक हों या बांग्लादेश से आए हुए अल्पसंख्यक हों, उनको नागरिकता दी जाएगी, ना कि किसी की नागरिकता वापस ली जाएगी।”
ऑनलाइन कर सकेंगे आवेदन
सीएए के तहत, नागरिकता के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे. Indiancitizenshiponline.nic.in वेबसाइट पर आवेदन करने के लिए महज 50 रुपये शुल्क निर्धारित किया गया है। वहीं सरकार का आवेदकों से कहना है कि वो किसी के बहकावे में न आएं।
इन देशों के अल्पसंख्यकों को मिलेगी नागरिकता
इस कानून के तहत पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए हिंदू, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध और ईसाई धर्म से जुड़े वो लोग, जो 31 दिसंबर 2014 से पहले से भारत में रह रहे हैं, उनको नागरिकता दिए जाने का प्रावधान है।
यह है नियम
कानून बनने के बाद इन तीन देशों से आए अल्पसंख्यकों को भारतीय नागरिकता के पाने के लिए छह साल रहना होगा। जबकि अन्य देशों के लिए कम से कम 11 साल की अवधि निर्धारित है।
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