
अंकिता भंडारी हत्याकांड में मुख्य आरोपी पुलकित आर्य और अन्य दो आरोपियों सौरभ और अंकित की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने मामले का खुलासा कर दिया। लेकिन पुलिस के खुलासे पर लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं। बार बार इस मामले में उस वीआईपी के नाम के खुलासे की मांग हो रही है जिसका जिक्र अंकिता की चैट में आया था। पुलिस पर आरोप लगे हैं कि जानबूझकर वीआईपी का नाम उजागर नहीं किया जा रहा । राजनीतिक दलों ने भी कई बार इस सवाल को उठाया है। इस पर एडीजी लॉ एंड ऑर्डर वी मुरुगेशन ने प्रेस कांफ्रेंस कर कहा कि एसआईटी वीआईपी को लेकर उठ रहे सवालों के जवाब के लिए आरोपियों का नार्को टेस्ट कराएगी।
अब एसआईटी ने नार्को टेस्ट के लिए कोटद्वार कोर्ट में अर्जी दे दी है। कोर्ट में इस अर्जी पर दोनों पक्षों की सोमवार को सुनवाई होगी। इसके बाद कोर्ट में नार्को टेस्ट की अर्जी पर फैसला होगा । एसआईटी प्रभारी पी. रेणुका देवी के अनुसार नार्को टेस्ट की मांग के लिए उनके पास पूरे आधार हैं। कोर्ट नार्को टेस्ट की मांग पर क्या फैसला देता है इस पर सबकी निगाहें लगी हैं क्योंकि कई ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब आरोपियों से नार्को टेस्ट में मिल सकते हैं। खासकर उस वीआईपी को लेकर, जिसका जिक्र अंकिता ने अपने वाट्स एप चैट में किया था।