राघव चड्ढा ने दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले पर दिया बयान, बोले- ‘हमारी लड़ाई किसी घर की…’

राघव चड्ढा ने दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले पर दिया बयान, बोले- 'हमारी लड़ाई किसी घर की...'
आम आदमी पार्टी के नेता 17 अक्टूबर को और राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने कहा कि हमारी लड़ाई भारत के संविधान को बचाने की है, न के किसी घर या दुकान को बचाने की। दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा उनके आधिकारिक आवास के आवंटन को रद्द करने के ट्रायल कोर्ट के आदेश को रद्द करने के बाद राघव चड्ढा ने यह जवाब दिया है। उन्होंने कहा, ‘मैं ट्रायल कोर्ट के आदेश को रद्द करने के लिए माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय को धन्यवाद देता हूं, जो मेरे खिलाफ था।’
उन्होंने आगे कहा, ‘यह पहली बार है कि किसी राज्यसभा सदस्य को इस तरह से निशाना बनाया गया है। अब तक मैंने भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार को जवाबदेह ठहराते हुए संसद में दो भाषण दिए हैं। मेरे पहले भाषण के बाद मेरा आधिकारिक आवास रद्द कर दिया गया था। मेरे दूसरे भाषण के बाद एक सांसद के रूप में मेरी सदस्यता निलंबित कर दी गई।’ वहीं राघव चड्ढा ने कहा कि उन्हें खुशी है कि अंत में न्याय और सत्य की जीत हुई।
दिल्ली हाईकोर्ट का आदेश बना राहत
दिल्ली उच्च न्यायालय ने 17 अक्टूबर 2023 को पटियाला हाउस कोर्ट के आदेश को रद्द कर दिया, जो राज्यसभा सचिवालय को चड्ढा को राष्ट्रीय राजधानी में उनके आधिकारिक निवास से बेदखल करने की अनुमति देता था। दिल्ली हाईकोर्ट का आदेश आपके राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा के लिए बड़ी राहत है। बता दें कि कोर्ट ने कहा कि राघव चड्ढा को वर्तमान टाइप-7 सरकारी घर नहीं छोड़ना चाहिए। इस मामले की सुनवाई कर रहे जस्टिस अनुप जे भंभानी ने कहा कि निचली अदालत ने राज्यसभा सचिवालय के खिलाफ पारित स्थगन आदेश को बहाल किया जाएगा।
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