दिल्ली HC का फैसला भाजपा की तानाशाही और अन्याय पर है करारा तमाचा: AAP MP राघव चड्ढा
Raghav Chadha: आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा को दिल्ली उच्च न्यायालय ने मंगलवार, 17 अक्टूबर को बड़ी राहत देते हुए सरकार द्वारा आवंटित सरकारी बंगले से उनके निष्कासन पर रोक लगाने की उनकी याचिका स्वीकार कर ली। न्यायमूर्ति अनुप जे भंभानी ने निर्देश दिया कि ट्रायल कोर्ट द्वारा पारित पूर्व स्थगन आदेश, जिसमें राज्यसभा सचिवालय को निष्कासन रोकने का निर्देश दिया गया था, बहाल रहेगा ।
Raghav Chadha: संविधान बचाने की है लड़ाई
उच्च न्यायालय से सांसद राघव चड्ढा को राहत मिलने के बाद बयान आया है। उन्होंने दिल्ली उच्च न्यायालय के निर्णय का स्वागत करते हुए कहा कि ये मकान या दुकान की नहीं, बल्कि संविधान बचाने की लड़ाई है। अतत: सत्य और न्याय की जीत हुई है। आवास आवंटन को रद्द करना राजनीतिक प्रति द्वेष में लिया फैसला था जिसके उद्देश्य एक युवा और मुखर आवाज को चुप कराना था।
लाखों दिलों से नहीं हटा सकते
सांसद राघव चड्ढा ने कहा कि राज्यसभा से निलंबन के विषय पर सुप्रीम कोर्ट ने राज्यसभा सचिवालय से जवाब मांगा है। मामला अदालत में है इसलिए इसपर कुछ बताना नहीं चाहता हूं। बस इतना कह सकता हूं कि मुझे आधिकारिक आवास से हटा सकते हैं, संसद से हटा सकते हैं लेकिन मुझे लाखों भारतीयों के दिलों से नहीं हटा सकते।
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