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पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और पत्नी को सज़ा, तोशाखाना केस में इतने साल की कैद

Imran Khan : पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को लेकर पाकिस्तान कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। पाकिस्तान में राजनीति हलचल तेज हो गई है। बता दें कि इससे पहले इमरान की जेल में मौत की खबरें थी। जिसके बाद इमरान खान की पार्टी PTI समर्थकों ने रोड़ पर जमकर हंगामा और नारे बाज़ी की थी। पाकिस्तान कोर्ट ने इमरान खान और पत्नी बुशरा बीबी को 17-17 साल जेल की सज़ा सुनाई है।

इमरान खान पर क्या आरोप है-

यह मामला तोशाखाना केस से जुड़ा है। इमरान खान पर आरोप है कि सऊदी क्राउन प्रिंस ने उनको एक बेहद महंगा बुल्गारी ज्वेलरी सेट तोहफे में दिया था। जिसको उन्हें सरकारी खजाने यानी तोशाखाना में जमा करना था। लेकिन उन्होनें इस ज्वेलरी को बेचकर अपने निजी फायदे के लिए काम में लिया। इमरान खान ने बेशकीमती ज्वेलरी सेट की कीमत का गलत मूल्यांकन कराया और मामूली रकम सरकारी खजाने में जमा कर इसे अपने पास रख लिया। जांच में पाया गया कि इन गहनों की वास्तविक बाजार कीमत करोड़ों में थी।

अदालत ने दो हिस्सों में सुनाई सजा

यह फैसला रावलपिंडी की अदियाला जेल में बनी एक विशेष अदालत ने सुनाया है। करीब 80 सुनवाइयों के बाद विशेष न्यायाधीश सेंट्रल शाहरुख अरजुमंद ने ये फैसला सुनाया। फिलहाल इमरान खान इसी जेल में बंद हैं, जहां अदालत की कार्यवाही हुई। अदालत ने उन्हें दो हिस्सों में सजा दी है, जिसमें पाकिस्तानी दंड संहिता की धारा 409 के तहत 10 साल की कड़ी जेल और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 5(2)47 के तहत 7 साल की जेल शामिल है। जो कि कुल मिला कर 17 साल हो गई।

पत्नी बुशरा बीबी को भी 17 साल कि सजा

जानकारी के मुताबिक इमरान खान की पत्नी बुशरा बीबी को भी उन्हीं धाराओं के तहत कुल 17 साल जेल की सजा सुनाई गई। मामले में दोनों की भूमिका समान रूप से गंभीर बताई जा रही है। इसके अलावा अदालत ने दोनों पर 1 करोड़ 64 लाख रुपये का भारी जुर्माना भी लगाया है। कानून के अनुसार, जुर्माना न देने पर उन्हें और ज्यादा जेल की सजा होगी।

फैसला कानून और तथ्यों के खिलाफ

फैसले के बाद इमरान खान और बुशरा बीबी की कानूनी टीम ने संकेत देते हुए कहा कि वे इस फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती देंगे। वकीलों का कहना है कि यह फैसला कानून और तथ्यों के खिलाफ है।

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